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    April 4, 2025

    वक्फ बोर्ड विधेयक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ‘इस’ दिन संसद में पेश की जाएगी।

    1 min read
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    अब वक्फ विधेयक 2 अप्रैल को संसद में पेश किये जाने की संभावना है।

    पिछले कुछ दिनों से वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। कैबिनेट ने 27 फरवरी को 14 संशोधनों के साथ वक्फ बोर्ड विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद विधेयक को संसद में पेश किया गया। हालाँकि, इसके बाद विधेयक को संसदीय समिति को भेज दिया गया। संसदीय समिति ने कुछ बदलावों का सुझाव दिया था। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 बदलावों के साथ संशोधित वक्फ बोर्ड विधेयक को मंजूरी दे दी।

    अब वक्फ विधेयक 2 अप्रैल को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। वक्फ विधेयक का पहले भी विपक्ष ने कड़ा विरोध किया था। इसके बाद जानकारी सामने आ रही है कि संशोधित वक्फ विधेयक एक बार फिर 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। इंडिया टुडे टीवी ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। तो क्या अब यह विधेयक संसद में पारित हो जाएगा? इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है।

    इस बीच, यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री संसद में विधेयक पेश करने से पहले विपक्षी अखिल भारतीय मोर्चा के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही, संसद का बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इससे पहले 2 अप्रैल को यह विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही, वक्फ बोर्ड विधेयक को लागू होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मंजूरी मिलना जरूरी है।

    कांग्रेस ने वक्फ विधेयक को लेकर सरकार की आलोचना की
    कुछ दिन पहले कांग्रेस ने एक बयान जारी कर वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि वक्फ बोर्ड (संशोधन) विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा संविधान पर एक और हमला है। जयराम रमेश ने कहा था कि इस विधेयक के जरिए सरकार का उद्देश्य झूठा प्रचार करके समाज में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना और अल्पसंख्यक समुदायों की परंपराओं को बदनाम करके चुनावी लाभ के लिए ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा करना है।

    विधेयक का उद्देश्य क्या है?
    वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का उद्देश्य एक केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और परिसंपत्तियों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना है। यह विधेयक 18 फरवरी 2014 को राज्य सभा में पेश किया गया।

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