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    April 23, 2025

    “कोलकाता पीड़िता की पहचान जाहिर की तो..”, सुप्रीम कोर्ट ने दी कार्रवाई की चेतावनी, आखिर क्या है सजा का प्रावधान?

    1 min read
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    कोलकाता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.

    कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला पूरे देश में चर्चा में है. दिमाग सुन्न कर देने वाली इस घटना से पूरा देश हिल गया है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम निर्देश दिये हैं. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चेतावनी दी कि पीड़ित डॉक्टर की पहचान उजागर होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी वाई चंद्रचूड़ ने दी है. आर। जी। 9 अगस्त को कार कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। चाहे ये मामला हो या कोई अन्य प्रताड़ना का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी रेप पीड़िता की पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए.

    सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है?
    आर। जी। कर कॉलेज और हॉस्पिटल में रेप और हत्या की शिकार हुई डॉक्टर की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति दर्ज की है. यह काफी दर्दनाक है कि कई यूजर्स सोशल मीडिया पर लड़की की फोटो उसके नाम के साथ शेयर कर रहे हैं. घटना के अगले 48 घंटों में इस महिला डॉक्टर की फोटो वायरल हो गई. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है.

    कोलकाता से आर. जी। पीड़ित महिला डॉक्टर की पहचान उजागर करने के मामले में कर हेल्थ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. 9 तारीख की रात को 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। बीजेपी विधायक लॉकेट चटर्जी ने भी आरोप लगाया है कि इस मामले में दो महिला डॉक्टरों ने अफवाह फैलाई है.

    बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने पर क्या सज़ा है?
    1) बलात्कार पीड़िता की पहचान, फोटो, नाम का खुलासा करना कानूनन अपराध है।

    2) यह भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत एक अपराध है

    3) भारतीय न्याय संहिता की धारा 72 के तहत अगर किसी भी तरह से बलात्कार पीड़िता की पहचान प्रकाशित की जाती है, उसका नाम प्रकाशित किया जाता है, उसकी फोटो वायरल की जाती है, तो कम से कम दो साल की कैद का प्रावधान है।

    बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर क्यों नहीं की जाती?
    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेप पीड़िता की पहचान उजागर करना अपराध है. इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। रेप पीड़िता की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है. साथ ही जिस पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ है वह मानसिक रूप से टूट चुकी है. अगर उसकी पहचान उजागर हो जाए तो वह बदनाम हो जाती है. वैसे ही समाज भी उसे अलग नजरिये से देखता है. पीड़िता को और अधिक तनाव से बचाने के लिए उसकी पहचान उजागर नहीं की जा रही है।

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