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    April 23, 2025

    अंधे लोग वोट कैसे देते हैं? ईवीएम पर बटन कौन दबाता है?

    1 min read
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    अंधे लोग अपनी राय कैसे दर्ज कराते हैं? क्या आपने कभी यह प्रश्न सोचा है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

    देश में इस समय चुनाव की बयार चल रही है। देश में 7 चरणों में मतदान चल रहा है और 4 चरण पूरे हो चुके हैं. अभी भी 3 चरण बाकी हैं. इस पोल का नतीजा 4 जून को घोषित किया जाएगा. हालांकि इस बार वोटिंग प्रतिशत कम होता नजर आ रहा है, लेकिन वोटिंग को लेकर हर कोई उत्साहित है. वोट करना आपका अधिकार है. हम अपने नेता चुनते हैं. इसलिए वोट देना चाहिए. सरकार भी इसे प्रोत्साहित कर रही है. हम ईवीएम मशीन पर बटन देखकर वोट करते हैं. लेकिन अंधे लोग अपनी राय कैसे दर्ज कराते हैं? क्या आपने कभी यह प्रश्न सोचा है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

    दृष्टिबाधित लोग ईवीएम मशीन, उस पर उम्मीदवार का निशान और उसके सामने लगे बटन को देखकर अपना वोट डाल सकते हैं। लेकिन यह अंधे लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं है. लेकिन चुनाव आयोग ने दृष्टिबाधित लोगों के मतदान के लिए उचित व्यवस्था की है.

    मतदान केंद्र पर नियम का अनुपालन
    चुनाव आयोग ने दृष्टिबाधित मतदाताओं को अपने अधिकार का प्रयोग करने और मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए नियम बनाए हैं। हर मतदान केंद्र पर इस नियम का पालन किया जाता है. इसकी जानकारी चुनाव अधिकारियों को पहले से दी जाती है.

    ईवीएम मशीनों तक जाने की इजाजत
    यदि कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति मतदान केंद्र पर आ रहा है तो उसके साथ एक व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति है। दृष्टिबाधित मतदाता को अपने परिवार या गांव के एक सदस्य के साथ ईवीएम मशीन स्थान पर जाने की अनुमति है।

    तो अब क्या अंधे मतदाता के साथ आया व्यक्ति उस व्यक्ति की ओर से मतदान करता है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप सही हैं. क्योंकि अंधे व्यक्ति के लिए बटन को पहचानना मुश्किल होता है। ऐसे में वह सामने वाले को बताती है कि उसे किसे वोट देना है। फिर अंधे मतदाता की उपस्थिति में वह व्यक्ति उसकी ओर से मतदान करता है।

    कई बार तो अंधे मतदाता की उंगली पकड़कर भी वह जिसे चाहता है, उसे वोट दे देता है। इस बीच यह सारी प्रक्रिया चुनाव अधिकारियों की देखरेख में होती है।

    वोटिंग को लेकर क्या हैं नियम?
    अंधे भाई को लेकर कौन जा सकता है वोट? चुनाव आयोग ने इसके लिए नियम भी बना लिये हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में. साथ आने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ केवल एक बार ही मतदान करने जा सकता है। वही व्यक्ति किसी अन्य अंधे व्यक्ति के साथ वापस नहीं जा सकता।

    यदि कोई दृष्टिहीन व्यक्ति कहता है कि वह मेरे हाथ से स्वयं मतदान करना चाहता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति है। ऐसे में मतदान चुनाव अधिकारी की देखरेख में कराया जाता है.

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