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    April 22, 2025

    मकान, जमीन बेचने वालों को बड़ा झटका! बजट में टैक्स कटौती लेकिन ‘ये’ नियम बनेगा सिरदर्द!

    1 min read
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    मंगलवार को संसद में बजट पेश किया गया. इस बार जहां कई बड़ी घोषणाएं की गईं, वहीं नए बदलावों की भी घोषणा की गई।

    अगर आपने प्रॉपर्टी या शेयर बाजार में निवेश किया है या निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो आपको इस साल के बजट में किए गए बदलावों के बारे में पता होना चाहिए। सरकार ने इस साल के बजट में कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव का ऐलान किया है. सरल शब्दों में, कैपिटल गेन्स टैक्स आपके मुनाफे पर लगने वाला टैक्स है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में कैपिटल गेन्स टैक्स में बड़े ऐलान किए हैं. इसके साथ ही इंडेक्सेशन बेनिफिट के नियम भी रद्द कर दिए गए हैं. जिसका सीधा असर रियल एस्टेट की खरीद-बिक्री पर पड़ेगा.

    क्या बदल गया?
    संपत्ति की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने लॉन्ग टर्म की परिभाषा भी स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी या स्टॉक को 1 साल के लिए रखते हैं तो यह दीर्घकालिक निवेश माना जाता है। इसमें शेयर, म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं. इस बजट में इसमें बदलाव किया गया है. अब 12.50 फीसदी की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा.

    प्रॉपर्टी बेचने वालों को बड़ा झटका
    सरकार के इस फैसले से प्रॉपर्टी बेचने वालों को बड़ा झटका लगा है. क्योंकि, पहले तो आपको लगेगा कि सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स कम कर दिया है. लेकिन यह वैसा नहीं है। प्रॉपर्टी की बिक्री के बाद अब तक मिल रहा इंडेक्सेशन बेनिफिट रद्द कर दिया गया है.

    अब क्या हो?
    इंडेक्सेशन लाभ वह है जहां आपकी संपत्ति का मुद्रास्फीति की दर पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद बची रकम पर 20 फीसदी टैक्स लगता था. हालाँकि, अब इस नियम को बदल दिया गया है। उदाहरण के लिए, दस साल पहले आपने कोई संपत्ति 10 लाख में खरीदी थी, आज उसकी कीमत लगभग 25 लाख है। इसी तरह अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो नियमानुसार इंडेक्सेशन बेनिफिट लागू होगा. यानी महंगाई दर को देखते हुए 90 लाख रुपये की नई कीमत तय की गई होगी. इसलिए

    महंगाई के हिसाब से आपकी 90 लाख की जमीन अब 2 करोड़ की हो गई है. अगर आपकी जमीन दो करोड़ में बिकती है तो आपका मुनाफा एक करोड़ आठ लाख होता है. इस मुनाफे पर आप 20 फीसदी की दर से 21 लाख 60 हजार का टैक्स चुकाते हैं. हालाँकि, अगर आपने 23 जुलाई 2024 के बाद घर बेचा है, तो भी आपको खरीद मूल्य दस लाख ही लेना होगा और फिर आपको रुपये पर साढ़े बारह प्रतिशत टैक्स देना होगा।

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