18 प्रतिशत कर दायरे से उच्चतम जीएसटी राजस्व।
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वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे ज्यादा 70 से 75 फीसदी राजस्व जीएसटी के 18 फीसदी टैक्स ब्रैकेट से आया.
नई दिल्ली: पिछले वित्त वर्ष में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व का 70 से 75 फीसदी हिस्सा 18 फीसदी टैक्स ब्रैकेट से आया था. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि 12 फीसदी टैक्स दर से सिर्फ 5 से 6 फीसदी राजस्व प्राप्त हुआ है.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने लोकसभा में विभिन्न टैक्स ब्रैकेट से जीएसटी राजस्व की सटीक राशि का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी में चार टैक्स ब्रैकेट हैं, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत।
वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे ज्यादा 70 से 75 फीसदी राजस्व जीएसटी के 18 फीसदी टैक्स ब्रैकेट से आया. जीएसटी राजस्व का 13 से 15 प्रतिशत हिस्सा 28 प्रतिशत कर दायरे से आया। वहीं, 5 प्रतिशत टैक्स ब्रैकेट ने 6 से 8 प्रतिशत राजस्व उत्पन्न किया और 12 प्रतिशत टैक्स ब्रैकेट ने 5 से 6 प्रतिशत राजस्व उत्पन्न किया। जीएसटी परिषद ने जीएसटी राजस्व बढ़ाने के लिए जीएसटी दरों के मानकीकरण और कर चरणों के समेकन पर छह सदस्यीय मंत्रिस्तरीय समूह का गठन किया है। इस कैबिनेट के अध्यक्ष बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं. यह कमेटी जीएसटी कमेटी में बदलाव को लेकर सिफारिशें करेगी. जीएसटी के तहत आवश्यक वस्तुओं को टैक्स से छूट दी गई है या टैक्स कम कर दिया गया है। वहीं, महंगी और गैर-जरूरी वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स लगता है। महंगे सामान पर 28 फीसदी टैक्स के साथ अतिरिक्त सेस भी लगता है.
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