‘ज्ञानवापी’ की पुरातात्विक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुनवाई 3 जनवरी को; वाराणसी कोर्ट का फैसला
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ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की सीलबंद रिपोर्ट खोलने और पक्षकारों को सौंपने के मामले में वाराणसी जिला न्यायालय ने सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तारीख तय की है.
ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की सीलबंद रिपोर्ट खोलने और पक्षकारों को सौंपने के मामले में वाराणसी जिला न्यायालय ने सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तारीख तय की है. हिंदू पक्षकारों के वकील मदन मोहन यादव ने यह जानकारी दी. यादव ने कहा कि शुक्रवार 22 दिसंबर को बार काउंसिल के चुनाव को देखते हुए वकीलों ने गुरुवार को काम बंद रखने का फैसला किया है. इसे ध्यान में रखते हुए जिला जज ए.के. विश्वेश ने सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तारीख तय की है.
मुस्लिम पक्षकारों के वकील अखलाक अहमद ने कहा कि वह शुक्रवार को होने वाले ‘बार काउंसिल’ चुनाव में व्यस्त होने के कारण अदालती कार्यवाही में उपस्थित नहीं होंगे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने 18 दिसंबर को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वेक्षण रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में जिला अदालत को सौंपी। यह सर्वेक्षण यह पता लगाने के लिए किया गया था कि क्या अदालत के आदेश के अनुसार मस्जिद एक हिंदू मंदिर की पुरानी संरचना पर बनाई गई थी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण 17 वीं शताब्दी में एक मौजूदा मंदिर को तोड़कर किया गया था। वहाँ। कोर्ट ने रिपोर्ट जारी करने के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की थी. मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट से इस दिन रिपोर्ट सार्वजनिक करने का अनुरोध किया था.
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