GST Council Meeting इंश्योरेंस प्रीमियम पर अभी राहत नहीं… GST काउंसिल ने टाला टैक्स कटौती का फैसला।
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जीएसटी काउंसिल की जैसलमेर में होने वाली मीटिंग से पहले लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स कटौती होने की उम्मीद की जा रही थी. लेकिन बैठक में इस पर किसी भी फैसले को फिर से टाल दिया गया है.
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले टैक्स में कटौती के फैसले को अभी टाल दिया गया है. जैसलमेर में होने वाली 55वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले टैक्स में कटौती की उम्मीद की जा रही थी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली बैठक में फैसला किया गया कि कुछ और तकनीकी मुद्दों को सुलझाने की जरूरत है. इस मामले पर आगे विचार-विमर्श के लिए एक मंत्रियों का समूह (GoM) बनाया गया है.
जनवरी में होगी जीओएम की मीटिंग
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि ग्रुप, पर्सनल, सीनियर सिटीजन की पॉलिसियों पर टैक्सेशन पर फैसला लेने के लिए इंश्योरेंस पर जीओएम की एक और बैठक की जरूरी है. अभी इस पर और चर्चा करने की जरूरत है, इसके लिए जीओएम (GoM) की मीटिंग जनवरी में की जाएगी. चौधरी की लीडरशिप में काउंसिल की तरफ से गठित मंत्रियों के ग्रुप (GoM) ने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान को जीएसटी से छूट देने पर सहमति जताई थी.
5 लाख तक के इंश्योरेंस पर नहीं लगेगा टैक्स!
इसके अलावा सीनियर सिटीजन की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस कवर के लिए दिये गए प्रीमियम को टैक्स से छूट देने का भी प्रस्ताव किया गया है. इसके अलावा सीनियर सिटीजन, अन्य लोगों के द्वारा 5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के लिए पेमेंट किये जाने वाले प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने का भी प्रस्ताव है. हालांकि 5 लाख रुपये से ज्यादा के हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज वाली पॉलिसियों के लिए किये गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू रहेगी.
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