टैक्सी, ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए राज्य सरकार की तरफ से अच्छी खबर; ‘इतने’ हजारों का अनुदान लागू है।
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यह निर्णय राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की अध्यक्षता में हुई धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा और मीटर टैक्सी चालक कल्याण बोर्ड की पहली बैठक में लिया गया।
महायुति सरकार ने ऑटो रिक्शा और मीटर टैक्सी चालकों के लिए अच्छी खबर दी है। धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा और मीटर टैक्सी चालक कल्याण बोर्ड की बैठक गुरुवार को राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस फैसले से राज्य के 14,387 वाहन चालकों को लाभ मिलेगा।
इस सब्सिडी का लाभ उन ड्राइवरों को मिलेगा जो कम से कम पांच साल तक कल्याण बोर्ड के सदस्य रहे हों।
राज्य में करीब 9 से 10 लाख ऑटो रिक्शा और मीटर टैक्सी चालक हैं। इनमें से कई ड्राइवर असंगठित हैं और किसी भी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा लाभ से वंचित हैं। राज्य सरकार ने ड्राइवरों की मदद के लिए कलान बोर्ड को 50 करोड़ रुपये देने की पेशकश भी की है।
प्रताप सरनाईक ने कहा कि निवृत्ति सम्मान योजना के तहत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के सदस्य चालकों को 10,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा, कल्याण बोर्ड स्वास्थ्य बीमा, मृत्यु और विकलांगता बीमा के साथ-साथ ड्राइवरों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की भी घोषणा करेगा।
इसके अलावा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने यह भी कहा कि बहुत अच्छा काम करने वाले रिक्शा और टैक्सी चालकों, चालक संघों और रिक्शा स्टैंडों को वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित करने की योजना है। आनंद दिघे की जयंती यानी 27 जनवरी को “धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा और मीटर टैक्सी चालक कल्याण बोर्ड” की स्थापना की गई। इस बोर्ड की स्थापना रिक्शा और टैक्सी चालकों को सामाजिक और आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
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