नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 8329626839 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें ,

Recent Comments

    test
    test
    OFFLINE LIVE

    Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

    April 16, 2025

    वेतनभोगी और बेरोजगार दोनों के लिए अच्छी खबर? बजट में HRA लेने वालों के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है

    1 min read
    😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

    वित्त मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो विभिन्न शहरों में काम करने वालों को बड़ी राहत देने की तैयारी चल रही है. खासतौर पर बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में रहने वालों के लिए अच्छी खबर हो सकती है।

    केंद्रीय बजट का इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी. केंद्रीय बजट से विभिन्न क्षेत्रों और करदाताओं को काफी उम्मीदें हैं। लेकिन ये उम्मीदें कितनी पूरी होंगी ये तो बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा. जी बिजनेस से मिली जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आ सकती है. हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लेकर बजट में बदलाव हो सकता है.

    कर्मचारियों का क्या होगा?
    वित्त मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो विभिन्न शहरों में काम करने वालों को बड़ी राहत देने की तैयारी चल रही है. खासतौर पर बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में रहने वालों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। बजट 2024 में वित्त मंत्री एचआरए के तहत मिलने वाली टैक्स छूट में बदलाव कर सकते हैं। गैर-मेट्रो शहरों में काम करने वालों को वर्तमान में मिलने वाली कर राहत का दायरा बढ़ने की संभावना है। मेट्रो शहरों के अलावा अन्य शहरों में रहने वाले निवासियों के लिए भी घोषणा संभव है।

    HRA में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने की तैयारी
    मौजूदा व्यवस्था में मेट्रो और नॉन-मेट्रो शहरों के लिए मकान किराया भत्ते के नियम बनाए गए हैं. 4 मेट्रो शहरों में एचआरए के तहत बेसिक-डीए को मिलाकर 50 फीसदी तक टैक्स छूट मिलती है. साथ ही अन्य शहरों में बेसिक-डीए समेत एचआरए में 40 फीसदी छूट का प्रावधान है. अब बजट में गैर-मेट्रो शहरों में रहने वाले लोगों के लिए एचआरए छूट सीमा 50 फीसदी तक बढ़ सकती है। इसके अलावा नौकरी न करनेवाले लोगों के लिए एचआरए में सालाना मिलने वाली 60,000 रुपये की छूट को भी बढ़ाया जा सकता है.

    गैर वेतनभोगी व्यक्तियों को उपहार मिलने की संभावना
    गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए एचआरए पर कर राहत की सीमा 60 हजार रुपये है। बजट में इसे और बढ़ाया जा सकता है. फिलहाल धारा 80 जीजी के तहत गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों को हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए पर टैक्स छूट मिलती है। वह प्रति माह सीमा 5000 रुपये और अधिकतम 60000 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष है। इस सीमा को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है.

    एचआरए में आयकर कटौती कैसे प्राप्त करें?
    एचआरए पर आयकर का दावा करने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि करदाता किराए के घर में रहना चाहिए। आयकर अधिनियम की धारा 10 (13ए) के तहत एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) पर कर छूट दी जा सकती है। कुल कर योग्य आय की गणना कुल आय से एचआरए घटाकर की जाती है।

    About The Author


    Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

    Advertising Space


    स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

    Donate Now

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may have missed

    Copyright © All rights reserved for Samachar Wani | The India News by Newsreach.
    12:19 PM