भारत के अरबों मोबाइल यूजर्स के लिए खुशखबरी, 1 सितंबर से लागू होंगे TRAI के नए नियम!
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टेलीकॉम सेक्टर में काफी समय से अनचाही फोन कॉल्स को रोकने की कोशिशें चल रही हैं, फर्जी और स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए एआई फीचर्स भी लाए गए लेकिन इससे भी कोई खास मदद नहीं मिली।
भारत के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए खुशखबरी, 1 सितंबर से लागू होंगे TRAI के नए नियम!
टेलीकॉम सेक्टर में काफी समय से अनचाही फोन कॉल्स को रोकने की कोशिशें चल रही हैं, फर्जी और स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए एआई फीचर्स भी लाए गए लेकिन इससे भी कोई खास मदद नहीं मिली।
1 सितंबर 2024 से नया नियम
अब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई 1 सितंबर 2024 से नया नियम लागू करने जा रहा है।
धोखाधड़ी वाले लिंक से राहत
1 सितंबर से देशभर के मोबाइल यूजर्स को फर्जी लिंक और मैसेज से राहत मिलेगी। ऐसे टेलीमार्केटर्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
8 अगस्त को बैठक
ट्राई ने मार्केटिंग कॉल के संबंध में निर्देश जारी करने के लिए 8 अगस्त को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं एयरटेल, जीओ, बीएसएनएल, VI, MTNL सहित टेलीमार्केटर्स के साथ एक बैठक की।
पंक्तियों का दुरुपयोग
यदि कोई इकाई स्पैम कॉल करने के लिए अपनी एसआईपी/पीआरआई लाइनों का दुरुपयोग करती है, तो इकाई के सभी दूरसंचार संसाधनों को उसके दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा और इकाई को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
2 वर्ष तक की ब्लैकलिस्ट
यह जानकारी दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा अन्य सभी टीएसपी के साथ साझा की जाएगी, जो बदले में, उस इकाई को आवंटित सभी दूरसंचार संसाधनों में कटौती करेगा और इसे 2 साल तक की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर देगा।
संसाधन उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे
ब्लैकलिस्टिंग अवधि के दौरान किसी भी टीएसपी को कोई नया दूरसंचार संसाधन आवंटित नहीं किया जाएगा।
अनुमति नहीं
1 सितंबर 2024 से स्पैम यूआरएल या एपीके फाइलों वाले किसी भी संदेश को भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
31 अक्टूबर 2024 तक का समय
टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को एंटिटी और टेलीमार्केटर चेन बाइंडिंग लागू करने के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया गया है।
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