नए आयकर कानून का पहला ड्राफ्ट तैयार; केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा का बयान.
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केंद्रीय बजट में प्रस्तावित नए सरलीकृत आयकर कानून का पहला मसौदा, जो कर विभाग की आंतरिक समिति द्वारा तैयार किया जाएगा, पूरा होने वाला है।
नई दिल्ली:- केंद्रीय बजट में प्रस्तावित नए आयकर अधिनियम का पहला मसौदा कर विभाग की आंतरिक समिति द्वारा तैयार किए जाने के करीब है। केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को कहा कि इस मसौदे को कानून में पारित करने से पहले हितधारकों की राय मांगी जाएगी।
उद्योग संगठन फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए मल्होत्रा ने कहा कि इसका नये प्रत्यक्ष कर कानून से कोई संबंध नहीं होगा. मौजूदा आयकर कानून की व्यापक समीक्षा के लिए यह कदम उठाया जाएगा. नए सरलीकृत आयकर कानून का मसौदा कर विभाग की एक आंतरिक समिति द्वारा तैयार किया जाएगा। उसके बाद सभी घटक दलों की राय मांगी जायेगी. उन्होंने बताया कि हमारा दृष्टिकोण इस संबंध में सभी के विचारों को जानना है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आयकर अधिनियम, 1961 में व्यापक बदलाव की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नया कानून बहुत आसान और सरल होगा. इससे विवादों, झगड़ों और मुकदमों की संख्या में कमी आएगी। इसके साथ ही करदाताओं को करों की सही प्रकृति का पता चल सकेगा।
केंद्रीय बजट में आयकर अधिनियम की समीक्षा की घोषणा की गई है। यह मौजूदा कानून को सरल बनाने का प्रयास है जिसमें कई जटिलताएं हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने विचार व्यक्त किया कि इससे कानून को समझना और वैकल्पिक रूप से अनुपालन करना आसान हो जाएगा।
नई शुरुआत या सिर्फ सुधार?
मूल कानून की यात्रा 1922 से शुरू हुई। ‘आयकर अधिनियम, 1961’ अंततः 298 धाराओं, 23 भागों और अन्य प्रावधानों के साथ आकार ले लिया। यह वही है जो यदा-कदा संशोधनों के साथ वर्तमान में भी प्रचलित है। करदाताओं का मानना है कि यह कानून आसान नहीं है. इसलिए इसे रिलीज करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. इससे करदाता इस अधिनियम के प्रावधानों को समझने और उनका पालन करने में सक्षम होंगे। प्रौद्योगिकी कर प्रशासन का एक अभिन्न अंग बन गई है। इसलिए इसे कानून में शामिल करने की जरूरत है. इनकम टैक्स से जुड़े विवादों, झगड़ों और मुकदमों को कम करने की भी कोशिश की जा रही है. अभी कानून में सुधार का दौर है, जब पुराने कानून को पूरी तरह से खत्म करते हुए नया कानून लाया जाएगा।
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