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    April 22, 2025

    31 मार्च की डेडलाइन को न भूलें, टैक्स बचाने का आखिरी मौका, बाद में पछताने का वक्त आएगा

    1 min read
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    इसे अभी 31 मार्च की डेडलाइन से पहले करें. नहीं तो बाद में पछताओगे.

    नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है. वित्तीय वर्ष 2023-24 31 मार्च को समाप्त होगा। 31 मार्च को न सिर्फ वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है, बल्कि यह तारीख अन्य जरूरी कामों की भी आखिरी तारीख होगी. अगर आप निवेश, टैक्स फाइलिंग, टैक्स सेविंग जैसे अन्य वित्तीय काम करना चाहते हैं तो पहले ही कर लें क्योंकि इन कामों की समय सीमा भी 31 मार्च होने वाली है। इसलिए कोई भी नुकसान होने से पहले और समय सीमा से पहले इन कार्यों को पूरा कर लें।

    आईटीआर की अंतिम तिथि
    आकलन वर्ष 2021-22 के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। जिन करदाताओं ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे 31 मार्च 2024 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा, जिन करदाताओं ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपनी आय का विवरण नहीं दिया है या गलत दिया है। वे 31 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं.

    टैक्स बचाने का आखिरी मौका
    अगर आपने पुराना टैक्स सिस्टम चुना है तो यह आपके लिए टैक्स बचाने का आखिरी मौका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कर कटौती का लाभ उठाने के लिए बचत योजना में निवेश करने के लिए आपके पास 31 मार्च तक का समय है। आप 31 मार्च 2024 तक बचत योजना में निवेश कर कर कटौती प्राप्त कर सकते हैं। आप पीपीएफ, एपीएस, इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) और एफडी जैसी योजनाओं में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। 80सी के अलावा आप आयकर की धारा 80डी, 80जी और 80सीसीडी(1बी) के तहत टैक्स छूट पाने के लिए विभिन्न योजनाओं में निवेश कर सकते हैं।

    न्यूनतम जमा
    यदि आपने पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश किया है, तो इन सरकारी लघु बचत योजनाओं में न्यूनतम निवेश आवश्यक है। आपको अपनी बचत योजना में न्यूनतम निवेश के लिए न्यूनतम जमा राशि का भुगतान करना होगा। यदि आप न्यूनतम जमा नहीं करते हैं, तो आपका खाता डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। खाता दोबारा खोलने के लिए आपको जुर्माना देना होगा। ऐसे में अगर आपने इन बचत योजनाओं में निवेश किया है तो 31 मार्च तक इनमें न्यूनतम राशि निवेश कर दें।

    अगर आपकी कार में FASTag है तो 31 मार्च से पहले उसे KYC करा लें। 31 मार्च के बाद बिना KYC के FASTag को शुरू करना मुश्किल हो सकता है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने FASTag KYC विवरण अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी समयसीमा 29 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी गई है. यदि आप 31 मार्च तक अपने FASTag को KYC नहीं कराते हैं, तो आपका FASTag निष्क्रिय हो सकता है।

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