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    April 12, 2025

    डोनाल्ड ट्रम्प भारत के उदाहरण का अनुसरण करेंगे और मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव लाएंगे।

    1 min read
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    डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी संघीय चुनावों में मतदान हेतु पंजीकरण हेतु नागरिकों के लिए नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश में कुछ नए बदलाव करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार (25 मार्च) को अमेरिकी चुनावों में व्यापक परिवर्तन करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। ट्रम्प ने अमेरिकी संघीय चुनावों में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब यह है कि भारत में भी चुनाव में मतदान करने से पहले वोटर आईडी या आधार कार्ड दिखाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में देश के नागरिकों को अपने दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं। केवल वह व्यक्ति ही मतदान हेतु अपना नाम पंजीकृत करा सकेगा जो यह दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

    ट्रम्प ने संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय चुनावों में मतदान हेतु पंजीकरण हेतु नागरिकों के लिए नागरिकता के प्रमाण के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। यानी जिस तरह भारत में आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र को प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करना पड़ता है, उसी तरह अमेरिकी नागरिकों को भी अब संघीय चुनावों के दौरान मतदान के लिए पंजीकरण कराते समय प्रमाण के तौर पर ऐसा पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना अमेरिकी नागरिक मतदान के लिए अपना पंजीकरण नहीं करा सकेंगे।

    डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कहा?
    ट्रंप ने उस समय दावा किया था, “भारत और ब्राजील जैसे देश मतदाता पहचान पत्रों को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं। हालांकि, अमेरिका अभी भी इस संबंध में स्व-सत्यापन पर निर्भर है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और सुरक्षा लाना है।”

    ट्रंप ने कहा, “जर्मनी और कनाडा में मतपत्रों के ज़रिए मतदान होता है. अमेरिका में मतदान करने के कई तरीक़े हैं. लेकिन पंजीकरण प्रक्रिया में कुछ कमियाँ हैं. नए आदेश से हम सुनिश्चित करेंगे कि मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया का सख़्ती से पालन हो और इसमें कोई अनियमितता न पाई जाए.”

    मेल-इन वोटिंग सुविधा असुरक्षित है-ट्रम्प
    अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों में उन लोगों के लिए मेल-इन वोटिंग की सुविधा है जो मतदान केंद्र पर जाकर वोट देने में असमर्थ हैं। हालाँकि, यह धोखा देने वाला हो सकता है। वह तरीका थोड़ा असुरक्षित है. इस प्रणाली का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ चुनावों में भी किया जाता है। कई अधिकारी ऐसे मतपत्र भी स्वीकार करते हैं जिन पर डाक टिकट नहीं लगा होता है और जो चुनाव की तिथि के बाद प्राप्त होते हैं।

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