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    April 23, 2025

    क्या लोकसभा के लिए चुने गए राज्यसभा सदस्य और विधायक को इस्तीफा देना पड़ता है? दो लोकसभा सीटों के बारे में क्या प्रावधान हैं?

    1 min read
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    यदि किसी व्यक्ति को लोकसभा या विधानसभा के दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुना जाता है, तो उसे 14 दिनों के भीतर एक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है।

    हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में राज्यसभा के दो सांसद और विधानसभा के छह विधायक चुने गए हैं। लोकसभा के लिए चुने गए विधायकों को निश्चित अवधि के भीतर अपनी विधायकी का इस्तीफा देना पड़ता है।

    राज्यसभा सांसद के चुने जाने पर…

    लोकसभा को जनप्रतिनिधियों का सदन और राज्यसभा को राज्यों का सदन माना जाता है। राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्य, जिन्हें लोकसभा या दूसरे सदन के लिए चुना जाता है, उनकी सदस्यता स्वतः ही रद्द हो जाती है। उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही वे लोकसभा या दूसरे सदन के लिए चुने जाते हैं, उनकी राज्यसभा या विधान परिषद की सदस्यता तत्काल समाप्त हो जाती है। यदि कोई लोकसभा सांसद राज्यसभा के लिए चुना जाता है, तो उसकी लोकसभा सदस्यता भी स्वतः रद्द हो जाती है। लोकसभा चुनाव में पीयूष गोयल और उदयनराजे भोसले, जो कि राज्यसभा के सांसद थे, क्रमशः उत्तर मुंबई और सतारा से चुने गए हैं। इसके परिणामस्वरूप उनकी राज्यसभा सदस्यता समाप्त हो गई है और इन दोनों सीटों के लिए जल्द ही उपचुनाव होंगे।

    एक साथ दो सदस्यता मिलने पर कौन सी सदस्यता बरकरार रहेगी?

    यदि कोई व्यक्ति एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुना जाता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर लिखित में बताना होता है कि वह कौन सी सदस्यता बरकरार रखना चाहता है। अगर वह 10 दिनों में यह जानकारी नहीं देता, तो उसकी राज्यसभा सदस्यता स्वतः रद्द हो जाती है।

    दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाने पर क्या करना होगा?

    यदि किसी व्यक्ति को लोकसभा या विधानसभा के दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुना जाता है, तो उसे 14 दिनों के भीतर एक निर्वाचन क्षेत्र की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। यदि वह 14 दिनों के भीतर इस्तीफा नहीं देता है, तो उसकी दोनों निर्वाचन क्षेत्रों की सदस्यता रद्द हो जाती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से चुने गए हैं। उन्हें जल्द ही यह निर्णय लेना होगा कि किस निर्वाचन क्षेत्र की सदस्यता से इस्तीफा देना है और इस्तीफा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

    विधानसभा का विधायक लोकसभा के लिए चुना जाने पर…

    यदि विधानसभा का विधायक लोकसभा के लिए चुना जाता है, तो राजपत्र में नाम प्रकाशित होने के 14 दिनों के भीतर उसे अपनी विधायक सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। राज्य विधानसभा के प्रणिती शिंदे, वर्षा गायकवाड़, प्रतीभा धानोरकर, संदीपान भूमरे, बलवंत वानखडे और रविंद्र वायकर, ये छह विधायक लोकसभा के लिए चुने गए हैं। उन्हें 14 दिनों के भीतर इस्तीफा देना होगा। 1999 में लोकसभा चुनाव में पंजाब के विधानसभा सदस्य गुरचरण सिंह टोहरा लोकसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन 14 दिनों के भीतर उन्होंने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। परिणामस्वरूप, चुनाव आयोग ने उनकी लोकसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया था।

    इस प्रकार, भारत के चुनावी प्रावधानों के तहत, किसी व्यक्ति को एक समय में केवल एक ही सदन की सदस्यता रखने की अनुमति है, और उपरोक्त नियमों का पालन न करने पर उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है।

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