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    April 24, 2025

    क्या ओलंपिक पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि और उपहारों पर कर देना पड़ता है?

    1 min read
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    ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नकद पुरस्कार की घोषणा की जाती है। क्या यह राशि करयोग्य है?

    पेरिस ओलम्पिक आयोजित हुए। भारत के लिए भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता, जबकि मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले और अमन सहरावत ने कांस्य पदक हासिल किया। इन खिलाड़ियों पर राज्य सरकार और उद्योगपतियों की ओर से इनामों की बारिश हुई। किसी ने उपहार दिये तो किसी ने विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया। लेकिन क्या पदकों के बदले मिलने वाले पुरस्कारों पर कर लगता है? इस मौके पर ऐसा सवाल पूछा जा रहा है.

    क्या पदक विजेताओं को पुरस्कारों पर कर देना पड़ता है?
    पेरिस ओलंपिक फ़्रांस में आयोजित किया गया था। फ्रांस में स्वर्ण पदक विजेता को 80,000 रुपये, रजत पदक विजेता को 40,000 रुपये और कांस्य पदक विजेता को 20,000 रुपये मिलते हैं। इस पर कोई टैक्स नहीं लगता. पदक विजेता एथलीटों को दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और अन्य उपहारों पर भी भारत में कर नहीं लगता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के पदक विजेताओं के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त नकद पुरस्कारों पर आयकर (आई-टी) अधिनियम की धारा 10 (17ए) के तहत कोई कर नहीं लगता है। लागत

    भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीते, उन्हें 30 लाख रुपये और सरबजोत सिंह को 22.5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इन दोनों पर टैक्स नहीं लगेगा. भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक भी जीता। पंजाब और ओडिशा सरकार द्वारा टीम के खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को भी कर से छूट दी गई है।

    क्या अमेरिका में इस पर टैक्स लगता है?
    अब तक अमेरिका ओलंपिक पदक विजेताओं को मिलने वाले पुरस्कारों पर टैक्स लगाता था. लेकिन 2026 से सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों पर टैक्स लगेगा जिनकी सालाना आय 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा है.

    क्या पदक करयोग्य है?
    एथलीटों द्वारा जीते गए पदकों को तोड़कर आभूषण नहीं बनाए जाते। इसे दैनिक उपयोग में आने वाली चेन या सोने की चेन की तरह हर रोज गले में नहीं पहना जाता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56(2)(X) के तहत अगर चल संपत्ति 50,000 रुपये से ज्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा. इनमें शेयर, बांड और आभूषण शामिल हैं। लेकिन मेडल का जिक्र नहीं है.

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