केजरीवाल को जमानत देने से इनकार; न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ाई गई.
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है. दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित वित्तीय हेराफेरी मामले में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की उनकी याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
नई दिल्ली:- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है. दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित वित्तीय हेराफेरी मामले में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की उनकी याचिका बुधवार को खारिज कर दी। जज ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 19 जून तक बढ़ा दी है. इस बीच, विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को न्यायिक हिरासत के दौरान उनकी चिकित्सा जरूरतों का ख्याल रखने का निर्देश दिया है।
लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली 21 दिन की अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया. हालांकि, इसके बाद अंतरिम जमानत पाने के लिए एक बार फिर कोर्ट में याचिका दायर की गई. केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की सिटी कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है और अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. ऐसे में ये केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
याचिका की पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने इस अंतरिम जमानत का कड़ा विरोध किया था। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. ने दलील दी कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. वी राजू ने किया.
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