परसों तक नहीं खुलेंगे दिल्ली-NCR के स्कूल, अब सुप्रीम कोर्ट ही लेगा फैसला।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के मामले पर कड़ा रुख अख्तियार किया है. SC ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को निर्देश दिए कि वह सभी एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी करे, उनसे जवाब ले और मुकदमा चलाए. सुप्रीम कोर्ट ने उस जवाब से हैरानी जताई कि सिर्फ 23 बड़े एंट्री प्वाइंट्स पर पुलिस की तैनाती आदेश दिया गया था. जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि केवल 23 पर ही क्यों? यह लापरवाही है कि ऐसा केवल 23 बिंदुओं पर किया गया. हम आयोग को CAQM एक्ट की धारा 14 के तहत दिल्ली के आयुक्त पर मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे. SC ने कहा कि हमें परसों तक AQI के आंकड़े चाहिए और फिर पिछले सालों से तुलना करनी होगी. जांच के बाद स्कूल फिर से खुल सकते हैं.
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया. यादव का कहना था कि जब स्थानीय सांसद जिया उर रहमान घटना के समय संभल में नहीं थे तो उनके खिलाफ मामला क्यों दर्ज किया गया? उन्होंने संसद परिसर में कहा, ‘यह कराया गया दंगा है. सरकार ने कराया है. सरकार ने जो बेईमानी कराई है, वोट लूटा है, धांधली की गई, वो पकड़ी जाए, इसलिए संभल में घटना कराई गई है.’ संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हुआ. पहले दिन ही जोरदार हंगामा देखने को मिला. विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के चलते, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.
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