दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला: अरविंद केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया
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खास बात यह है कि पिछले शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी.
शराब नीति घोटाले के मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में सोमवार को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. खास बात यह है कि पिछले शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी.
अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. इस बार सीबीआई और अरविंद केजरीवाल के वकीलों के बीच जोरदार बहस देखने को मिली. सीबीआई के वकील ने पांच दिन की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि केजरीवाल की रिमांड जरूरी है क्योंकि उन्हें सह-अभियुक्तों और दस्तावेजों के साथ आमने-सामने लाया जाना है। हालाँकि, अदालत ने उन्हें केवल तीन दिन की हिरासत दी।
इस संबंध में बात करते हुए अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेष कुमार ने कहा, अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. इस बार सीबीआई ने पांच दिन की हिरासत मांगी थी. हालाँकि, अदालत ने उन्हें केवल तीन दिन की हिरासत दी। 29 जून को शाम 7 बजे तक उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा.
आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को घर का खाना खाने और रोजाना अपनी पत्नी और वकीलों से मिलने की भी इजाजत दे दी है. इसके अलावा, ऋषिकेष कुमार ने बताया कि अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह अरविंद केजरीवाल को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करे।
इस बीच तीन दिन पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी. हालांकि, इस फैसले के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जमानत का विरोध किया. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी. इस विफलता से विचलित हुए बिना केजरीवाल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आने तक जमानत नहीं दी जा सकती. हालांकि, इसके बाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत भी रद्द कर दी.
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