1 फरवरी से ‘इन’ वित्तीय नियमों में बदलाव, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर!
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1 फरवरी 2024 से नियमों में बदलाव: आज देश का बजट पेश किया गया. वहीं, आज 1 फरवरी को देश में कुछ नियमों में बदलाव हुआ है। साथ ही कुछ नए नियम भी लागू किए जाएंगे.
देश के बजट की घोषणा 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में की है. वित्त मंत्री ने बजट में अहम घोषणाएं की हैं. इन घोषणाओं का सीधा असर नागरिकों के बजट पर पड़ सकता है. आज पेश होने वाले बजट के अलावा आज 1 फरवरी से कई नियम बदलने जा रहे हैं. तो ये आज से ही लागू होने जा रहे हैं. आइए जानें क्या हैं नियम और इनका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा।
हर महीने के हिसाब से फरवरी महीने में भी कई नियम बदले गए हैं. 1 फरवरी से कई नए नियम लागू हो गए हैं. जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा. क्या हैं नए नियम, जो सीधे आपकी जेब पर डालेंगे असर? एनपीएस निकासी, ऑनलाइन लेनदेन से जुड़े नियम फरवरी की शुरुआत में लागू होंगे।
1) फास्टैग केवाईसी नियमों में बदलाव
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बिना KYC के FASTag को बैकलिस्ट या निष्क्रिय करने की घोषणा की है। बैलेंस होने पर भी FASTag बंद हो जाएगा. एनएचआई ने फास्टैग केवाईसी अपडेट करने की समय सीमा एक महीने बढ़ा दी है। KYC अपडेट नहीं कराने पर 1 फरवरी से दोगुना टोल टैक्स देना होगा. यह कदम एक वाहन एक फास्टैग के तहत उठाया गया है।
2) IMPS नियमों में बड़ा बदलाव
अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक, अब आप लाभार्थी का नाम जोड़े बिना आईएमपीएस के जरिए बैंक खाते से 5 लाख रुपये तक ट्रांसफर कर सकते हैं। NPCI ने 31 अक्टूबर तक एक सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी थी. इसमें कहा गया है कि IMPS से जुड़े नियम 1 फरवरी से लागू होंगे.
3) एनपीएस निकासी के नए नियम लागू होंगे
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने 12 जनवरी 2024 को एक सर्कुलर जारी कर नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े नियमों में बदलाव की घोषणा की है। इसके तहत सब्सक्राइबर्स के लिए नए एनपीएस निकासी नियम लागू किए जाएंगे। 1 फरवरी से एनपीएस खाताधारकों को नियोक्ता के योगदान को छोड़कर कुल राशि का केवल 25 प्रतिशत निकालने की अनुमति होगी। इसके लिए खाताधारकों को सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ निकासी अनुरोध जमा करना होगा। इसके बाद सत्यापन के बाद ही राशि निकाली जा सकेगी।
4) एलपीजी गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी
बजट के दिन ही आम लोगों को बड़ा झटका लगा. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में 14 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. यह नया नियम 1 फरवरी 2024 से लागू हो जाएगा. सिलेंडर के दाम बढ़ने से अब दिल्ली में 19 किलो वाला सिलेंडर 1769.50 रुपये का हो गया है. मुंबई में अब 19 किलो वाला सिलेंडर 1723 रुपये बढ़ गया है.
5) एसजीबी की नई किस्त
भारतीय रिजर्व वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सॉवरेन गोल्ड बांड की आखिरी किश्त फरवरी तक जारी करेगा।
6) एसबीआई होम लोन
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक विशेष गृह ऋण योजना क्रियान्वित की जा रही है। बैंक ग्राहक होम लोन पर 65 बीपीएस तक छूट का लाभ उठा सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस और होम लोन पर रियायत की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2024 है.
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