नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 8329626839 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें ,

Recent Comments

    test
    test
    OFFLINE LIVE

    Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

    May 13, 2025

    बजट 2024: टैक्स स्लैब ऐसे थे, लेकिन 7 लाख तक के ‘उन’ कर्मचारियों के लिए कोई इनकम टैक्स नहीं; वित्त मंत्री का ऐलान

    1 min read
    😊

    यूनियन बजट 2024 टैक्स स्लैब: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना छठा बजट पेश किया। इस बार उन्होंने प्रत्यक्ष कर को लेकर बेहद अहम घोषणा की. उन्होंने 1965 से अब तक का एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल किया है।

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट में कामकाजी वर्ग को बड़ा तोहफा दिया है। निर्मला सीतारमण ने अहम ऐलान करते हुए कहा है कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत आयकरदाताओं को 7 लाख तक की रकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं देने का प्रावधान जारी रहेगा. इसे करदाताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. इस पर्सनल टैक्स स्ट्रक्चर यानी टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

    कोई बदलाव नहीं है
    चुनाव से पहले उम्मीद थी कि करदाताओं को बड़ी राहत दी जाएगी. हालाँकि, नई कर प्रणाली के तहत करदाताओं को पहले से ही दी गई 7 लाख तक की कर छूट को छोड़कर, इस वर्ष के बजट में अन्य करदाताओं को कोई नई राहत नहीं दी गई है। बजट 2023-24 में घोषित ढांचे के अनुसार आयकर लगाया जाएगा।

    टैक्स स्लैब के अनुसार कराधान इस प्रकार है
    आयकर
    0 से 3 लाख 0 %
    3 से 6 लाख 5%
    6 से 9 लाख 10%
    9 से 12 लाख 15%
    12 से 15 लाख 20%
    15 लाख से ऊपर 30%

    एचयूएफ के तहत पुरानी कराधान प्रणाली के अनुसार कर स्लैब इस प्रकार हैं
    अगर आय 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं देना होगा.

    अगर आय 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो 2.5 लाख से ऊपर की आय पर 5 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा.

    अगर आय 5 लाख से 7 लाख 50 हजार के बीच है तो 5 लाख से ऊपर की आय पर 10 फीसदी इनकम टैक्स + 12 हजार 500 रुपये देना होगा.

    अगर आय 7 लाख 50 हजार से 10 लाख रुपये के बीच है तो 7.5 लाख से ऊपर की आय पर 15 फीसदी इनकम टैक्स + 37 हजार 500 रुपये देना होगा. लेकिन नई कर प्रणाली के अनुसार, आयकर दाताओं के लिए 7 लाख तक की आय कर से मुक्त होगी।

    अगर आय 10 लाख से 12 लाख 50 हजार के बीच है तो 10 लाख से अधिक आय पर 20 फीसदी आयकर + 75 हजार रुपये देना होगा. यह पुराने तरीके से टैक्स चुकाने वालों पर ही लागू होगा।

    अगर आय 12 लाख 50 हजार से 15 लाख तक है तो 12.5 लाख पर 25 फीसदी इनकम टैक्स + 1,25,000 हजार देना होगा. यह पुराने तरीके से टैक्स चुकाने वालों पर ही लागू होगा।

    नए टैक्स स्लैब के क्या फायदे हैं?
    1. किराए पर होगी कटौती..
    2. कृषि आय.
    3. पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज.
    4. बीमा की परिपक्वता राशि.
    5. सेवानिवृत्ति पर लाइव नकदीकरण.
    6. मृत्यु के बाद बीमा राशि.
    7. सेवानिवृत्ति पर नकद
    8. वीआरएस का मतलब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है।
    9. सुकन्या समृद्धि खाते पर अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि।

    1. पुराने टैक्स स्लैब के क्या फायदे हैं?
    2. होम लोन में मूलधन और ब्याज
    3. पीपीएफ और ईपीएफ में निवेश
    4. जमा पर ब्याज आय
    5. सावधि जमा से आय
    6. बच्चों की पढ़ाई की फीस
    7. वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 50,000 रुपये की मानक कटौती
    8. एलटीए का मतलब अवकाश यात्रा भत्ता है
    9. मकान किराया भत्ता
    10. चिकित्सा और बीमा व्यय
    11। विकलांग व्यक्तियों के इलाज पर 80 डीडी टैक्स छूट
    12. 80यू के तहत विकलांग व्यक्ति के खर्चों पर टैक्स छूट
    13. एजुकेशन लोन पर 80e टैक्स छूट
    14. धारा 16 – मनोरंजन भत्ता
    15. घर के किराये पर 80 जीजी की छूट
    16. 80जी – दान (दान पर छूट)
    17. 80 ईईबी – इलेक्ट्रिक वाहन पर कर छूट

    1 करोड़ करदाताओं को होगा फायदा
    वित्त मंत्री ने विवादास्पद टैक्स मांगों को लेकर अहम घोषणा की. जिन करदाताओं का 1965 से 2009-10 के बीच का टैक्स क्लेम 25 हजार रुपये से कम है, उन्हें माफ कर दिया गया है. इससे करीब 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा.

    About The Author


    Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

    Advertising Space


    स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

    Donate Now

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may have missed

    Copyright © All rights reserved for Samachar Wani | The India News by Newsreach.
    5:27 PM