ब्रेकिंग: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरकार जमानत मिल गई.
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13 जून को सुनवाई पूरी हो गई. इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आंचल जमीन घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. इस मामले की सुनवाई 13 जून को पूरी हो गई थी. इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. मामला जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की बेंच के सामने था.
ईडी ने रांची में सेना की 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री की जांच शुरू कर दी है. इस मामले में ईडी ने रांची के बड़ागाईं अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया था. उस वक्त उनके आवास से बड़ी संख्या में सरकारी दस्तावेज और मोबाइल फोन भी जब्त किये गये थे. इसके बाद ईडी ने अपना मोर्चा हेमंत सोरेन पर केंद्रित कर दिया.
क्या बात है आ?
प्रदीप बागची, विष्णु कुमार अग्रवाल, भानु प्रताप प्रसाद और अन्य के खिलाफ झारखंड पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। ईडी ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि इस मामले की जांच जारी है. जांच में पता चला कि इन आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से भूखंडों को भू-माफिया के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया था. इसके बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया. वह 31 जनवरी से न्यायिक हिरासत में हैं. अब करीब छह महीने बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर आएंगे.
हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई थी. कई विपक्षी दल के नेताओं ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी कार्रवाई के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इसलिए विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष के खिलाफ साजिश रची थी. लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और हेमंत सोरेन को जमानत दे दी गई है.
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