बड़ी खबर; पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत.
1 min read
|








इस वक्त की बड़ी और अहम खबर. विवादित आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को कोर्ट ने राहत दी है.
जहां विवादित आईएएस अधिकारी पूदा खेड़कर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, वहीं अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए राहत दी है. कोर्ट ने पूजा खेडकर को 5 सितंबर तक राहत दी है और इस फैसले के मुताबिक, खेडकर को 5 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत दी गई है. गुरुवार को गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.
इस बीच पूजा ने यूपीएससी की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कुछ बातें दर्ज कराईं. उन्होंने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में चयनित और नियुक्त होने के बाद, यूपीएससी को उनकी उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित करने का कोई अधिकार नहीं था और उन्होंने उनके नाम में कोई बदलाव नहीं किया।
यूपीएससी और दिल्ली पुलिस की शिकायत पर जवाब देने के लिए कोर्ट ने खेदकर को समय दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट में यूपीएससी ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी के खिलाफ याचिका दायर की थी. इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि उन्होंने आयोग के साथ-साथ जनता को भी धोखा दिया है.
पूजा पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग 2022 के दौरान आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप था। जिसके बाद यूपीएससी ने 31 जुलाई को उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी. यूपीएससी की ओर से कोर्ट में दाखिल जवाब के मुताबिक, खेडकर को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है और तभी फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो सकेगा. जिसके चलते यह गिरफ्तारी पूर्व जमानत खारिज की जाती है. हालांकि, कोर्ट ने पूजा खेडकर के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें राहत दे दी.
About The Author
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space
Recent Comments