केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने 2027 तक के लिए बढ़ाया यह पैकेज।
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सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया, ‘कश्मीर घाटी में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दी जा रही रियायतें और सुविधाएं 1 अगस्त 2024 से अगले तीन साल के लिये बढ़ा दी गई हैं.’
अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है. जी हां, केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाली रियायतें और सुविधाएं अगले तीन साल तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. यह फैसला कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी जारी आदेश में लिया गया है. आपको बता दें कश्मीर घाटी में कुल 10 जिले अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, गांदरबल और बांदीपोरा हैं.
1 अगस्त से तीन साल के लिए बढ़ाई गईं सुविधाएं
सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया, ‘कश्मीर घाटी में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दी जा रही रियायतें और सुविधाएं 1 अगस्त 2024 से अगले तीन साल के लिये बढ़ा दी गई हैं.’ यह पैकेज भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों (PSU) पर लागू होगा. सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे इन रियायतों और सुविधाओं को निर्धारित दर के अनुसार लागू करें.
रोजाना 141 रुपये प्रतिदिन का भत्ता दिया जाएगा
जो कर्मचारी चाहें तो अपने परिवार को देश में किसी भी चुने हुए स्थान पर सरकारी खर्च पर शिफ्ट कर सकते हैं. सरकार इस शिफ्टिंग का खर्च उठाएगी, जिसमें परिवहन भत्ता (TA) शामिल होगा. इसके अलावा, कम्जोजिट ट्रांसफर ग्रांट (Composite Transfer Grant) भी दी जाएगी, जो पिछले महीने की बेसिक पे (Basic Pay) का 80% होगी. इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जो परिवार को शिफ्ट नहीं करना चाहते, उन्हें रोजाना 141 रुपये प्रतिदिन का भत्ता दिया जाएगा. यह भत्ता उनके ऑफिस आने-जाने और अन्य खर्चों की भरपाई के लिए दिया जाता है.
सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि कर्मचारियों के रहने, सुरक्षा और दफ्तर तक आने-जाने की पूरी व्यवस्था विभाग की तरफ से की जाएगी. कर्मचारियों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों की तरह राशन भत्ता (Messing Allowance) भी दिया जाएगा, यह 142.75 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तय किया गया है.
इसके अलावा पेंशनर्स (Pensioners) अपनी पेंशन पब्लिक सेक्टर के बैंकों, पे एंड अकाउंट ऑफिस या ट्रेजरी (Treasuries) से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें विशेष छूट दी जाएगी. ऐसे पेंशनर्स को कश्मीर घाटी से बाहर, जहां वे बस चुके हैं, वहां पेंशन देने की अनुमति दी जाएगी.
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