BIG BREAKING : अभी की बड़ी खबर! केंद्र सरकार द्वारा CAA की अधिसूचना जारी
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पिछले 6 साल से बहुचर्चित नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को अब केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
पिछले 6 साल से बहुचर्चित नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को अब केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया है. इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह दो महीने में दो बार कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू कर दिया जाएगा. यह देश का कानून है. इसे कोई नहीं रोक सकता. संसद ने 11 दिसंबर 2019 को सीएए को मंजूरी दे दी थी.
कुछ हफ्ते पहले गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि यह कानून लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा. इस अधिनियम का उद्देश्य इन देशों के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद 2019 से ही इस कानून का कड़ा विरोध हो रहा था. हालाँकि, भाजपा ने सीएए के लिए एक मजबूत मामला बनाया और कानून पारित हो गया।
CAA से किसे मिलेगी नागरिकता?
सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर उत्पीड़न के बाद भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता दी जाएगी। केवल इन तीन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
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