Bank Licence Cancelled: इस बैंक के कस्टमर्स के लिए बुरी खबर, आज से नहीं निकाल सकेंगे पैसा; रद्द हुआ लाइसेंस।
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रिजर्व बैंक की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि बैंक के आंकड़ों के अनुसार 87 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी (DICGC) से अपनी जमा राशि पूरी तरह प्राप्त करने के हकदार हैं.
City Co-Operative Bank: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. दो दिन पहले यूपी स्थिति एक बैंक का लाइसेंस रद्द करने के बाद आरबीआई ने बुधवार को एक और बैंक का लाइसेंस कैंसल कर दिया. बैंक की तरफ से 19 जून 2024 से ही कामकाज बंद कर दिया गया है. यानी 20 जून की सुबह बैंक जाने वाले खाते से अपना पैसा नहीं निकाल सकेंगे. इस बार केंद्रीय बैंक की तरफ से मुंबई के सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया गया है.
DICGC से पांच लाख रुपये तक पाने का हकदार
आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और रजिस्ट्रार को बैंक बंद करने और उसके लिए एक लिक्विडेटर अपाइंट करने का आदेश जारी करने के लिए भी कहा गया है. बैंक के कामकाज बंद होने पर हर खाताधारक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से पांच लाख रुपये की लिमिट तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा.
231 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया
रिजर्व बैंक ने कहा, ‘बैंक के आंकड़ों के अनुसार, करीब 87 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी (DICGC) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं.’ डीआईसीजीसी ने 14 जून, 2024 तक बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमित जमाराशियों में से 230.99 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है. रिजर्व बैंक ने कहा कि मुंबई स्थित सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं.
बैंक कामकाम रखेगा तो लोगों पर विपरीत असर पड़ेगा
केंद्रीय बैंक ने कहा, अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ बैंक अपने खाताधारकों को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा. अगर बैंक को आगे अपना कामकाज जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो इससे लोगों पर विपरीत असर पड़ेगा. अपने लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, सिटी को-ऑपरेटिव बैंक को बैंक का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, जमा स्वीकार करना और जमा का री-पेमेंट शामिल है.
दो दिन पहले को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द
दो दिन पहले ही आरबीआई ने पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया है. बैंक से जुड़े एक मामले में पिछले साल आरबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पूर्व प्रवर्तक राम बाबू शाण्डिल्य, प्रबंध कमेटी, लेखा परीक्षक मेसर्स विजय के. शर्मा एंड कंपनी, बैंक प्रोप्राइटर, पूर्व सीईओ विवेक पांडेय और संबंधित पार्टी व फर्म के खिलाफ 30 अगस्त 2023 में मुकदमा दर्ज कराया गया था. केंद्रीय बैंक पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक में 5 लाख रुपये से कम जमा करने वाले 912 खाताधारकों को 12.63 लाख करोड़ रुपये वापस कर चुकी है. इसके अलावा 1691 अकाउंटहोल्डर को 22.92 करोड़ रुपये वापस करने का प्रोसेस चल रहा है.
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