असम सरकार ने ‘मुस्लिम विवाह अधिनियम’ रद्द किया; समान नागरिक कानून की दिशा में पहला कदम
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असम कैबिनेट की बैठक में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि बाल विवाह को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है.
पिछले हफ्ते उत्तराखंड में बीजेपी सरकार द्वारा समान नागरिकता कानून को हरी झंडी देने के बाद असम ने भी उसी दिशा में कदम बढ़ाया है. असम कैबिनेट ने शुक्रवार (23 फरवरी) रात को 1935 के “मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम” को रद्द करने का फैसला किया। कहा जाता है कि असम ने समान नागरिक कानून बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया है। अब से मुस्लिम विवाहों को विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा। उक्त निर्णय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
असम में मुस्लिम आबादी कितनी है?
असम के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी. मुस्लिम विवाह अधिनियम उपनिवेशवाद का प्रतीक था, इसलिए इसे निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा, समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में यह हमारा पहला कदम भी है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक, असम में मुस्लिम समुदाय की आबादी 34 फीसदी है और राज्य की 3.12 करोड़ आबादी में मुस्लिम समुदाय 1.06 करोड़ है.
इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आधी रात को अपने ‘एक्स’ अकाउंट पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा, असम कैबिनेट ने पुराने कानून “मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम” को रद्द करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जबकि कानून के मुताबिक शादी के लिए दुल्हन की उम्र 18 साल और दूल्हे की उम्र 21 साल होनी चाहिए। कैबिनेट ने पुराने कानून को निरस्त करके असम में बाल विवाह पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
इस एक्ट के तहत काम करने वाले 94 अधिकारियों को हटा दिया गया
मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि अब से जिला आयुक्तों और जिला रजिस्ट्रारों के पास मुस्लिम विवाह और तलाक को पंजीकृत करने का अधिकार होगा। मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम के तहत कार्यरत 94 पंजीकरण अधिकारियों को भी हटा दिया गया है। इन अधिकारियों को 2 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता की घोषणा कर सेवा से मुक्त कर दिया गया है.
बरुआ ने कहा कि बाल विवाह को रोकने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मुस्लिम विवाह अधिनियम हमारे ऊपर उपनिवेशवाद का ठप्पा था। साथ ही इस एक्ट के प्रावधान आज के दौर से मेल नहीं खाते थे. हाल के वर्षों में बाल विवाह के आरोप में लगभग 4000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कानून के रद्द होने से अब लड़के-लड़कियों को शादी की कानूनी उम्र का पालन करना होगा।
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