अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं! सुप्रीम कोर्ट का जमानत पर रोक हटाने से इनकार, ‘इस’ तारीख को होगी अगली सुनवाई.
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दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है. लिहाजा, अरविंद केजरीवाल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक दिल्ली हाई कोर्ट इस संबंध में कोई फैसला नहीं ले लेता, तब तक अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जाएगी. मामले की अगली सुनवाई बुधवार 26 जून को होगी. इसके चलते अरविंद केजरीवाल की जेल में रहने की अवधि बढ़ा दी गई है.
दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में फिलहाल जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि, ईडी ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी. इस फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज जस्टिस मनोज मिश्रा और एस.वी. भट्टी की बेंच के सामने सुनवाई हुई. इस समय सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आने तक अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जा सकती.
इस सुनवाई के दौरान अभिषेक मनुसिंघवी ने अरविंद केजरीवाल का बचाव किया. इस बार उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को रद्द करने की गुहार लगाई. अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत निलंबित करते समय कोई कारण नहीं बताया. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आना चाहिए, उसके बाद मामले की सुनवाई की जा सकती है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी.
इस बीच, ईडी ने दिल्ली में शराब बिक्री घोटाले के सिलसिले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। फिर 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी. इसके बाद 2 जून को उन्होंने दोबारा जेल में सरेंडर कर दिया. इसके बाद 5 जून को मेडिकल आधार पर कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई. हालांकि, सेशन कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. नियमित जमानत के लिए उनकी याचिका भी विशेष अदालत में लंबित थी. विशेष अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी. साथ ही जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. 21 जून को कोर्ट ने जमानत दे दी.
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