अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत; लेकिन फिर भी जेल में रहना पड़ेगा, क्यों?
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सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति कदाचार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में फैसला सुनाया. ऐसे में अरविंद केजरीवाल को थोड़ी राहत मिली है. हालांकि, अरविंद केजरीवाल को ये अंतरिम जमानत ईडी द्वारा गिरफ्तारी के मामले में दी गई है.
कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. इसलिए अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा. अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मई को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को नौ बार समन भेजा था. हालांकि, केजरीवाल पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया.
इस बीच अरविंद केजरीवाल ने ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि गिरफ्तारी की कार्रवाई अवैध है. इस बीच, केजरीवाल को पीएमएलए अधिनियम के तहत ईडी द्वारा गिरफ्तारी के मामले में अंतरिम जमानत दे दी गई है। लेकिन केजरीवाल फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं. इसलिए भले ही उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा.
इस बीच कुछ दिन पहले दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी. हालांकि, ईडी ने इस जमानत का विरोध किया और 48 घंटे का समय मांगा. लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की मांग खारिज कर दी.
इसके बाद ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। बाद में ईडी ने हाई कोर्ट में केजरीवाल की जमानत का विरोध किया. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. इससे अरविंद केजरीवाल को झटका लगा. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई.
मामला बड़ी पीठ के समक्ष रखा गया है
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है. हालांकि, ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है. ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी की कार्रवाई को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई अब तीन जजों की बेंच के सामने होगी। मुख्य न्यायाधीश मामले की सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे. उसके बाद मामले की सुनवाई होगी. साथ ही इस सुनवाई तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है. हालाँकि, वह फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं। इसलिए उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा.
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