अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी: केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई, क्या है मामला?
1 min read
|








शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की गई है. मिली जानकारी के मुताबिक मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने होगी.
इससे पहले इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था. केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ याचिका दायर की है. केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि गिरफ्तारी अविश्वसनीय दस्तावेजों पर आधारित थी और हमसे छिपाई गई थी. इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ईमेल भेजकर कहा कि वह इस मामले को देखेंगे.
इस बीच केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार यानी 15 अप्रैल को सुनवाई होगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत भी उसी दिन समाप्त हो रही है, जबकि केजरीवाल को राउज़ एवेन्यू अदालत में पेश किया जाएगा जहां जमानत की याचिका मांगी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर क्या कहा गया है?
खबरों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में केजरीवाल ने कहा है कि विशेष अनुमति याचिका अत्यधिक आपात स्थिति में दायर की गई है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनाव के बीच में पीएमएलए की धारा 19 के तहत अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)।
बताया जा रहा है कि सह-अभियुक्तों द्वारा देर से दिए गए बयान के आधार पर गिरफ्तारी की गई है. याचिका में कहा गया है कि ईडी के पास ये सभी सामग्रियां पिछले नौ महीने से थीं, फिर भी उन्हें (केजरीवाल को) आम चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल ने यह भी दावा किया है कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे याचिकाकर्ता (केजरीवाल) को दोषी ठहराया जा सके या गिरफ्तार किया जा सके।
About The Author
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space
Recent Comments