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    April 22, 2025

    अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी: क्या दिल्ली में लग सकता है राष्ट्रपति शासन? उपराज्यपाल के पास हैं ‘ये’ शक्तियां!

    1 min read
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    शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले कि अदालत ने उन्हें विशेष पीठ के पास जाने की सलाह दी, उन्होंने याचिका वापस ले ली। निचली अदालत में सुनवाई होने के कारण याचिका वापस ले ली गई।

    शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले कि अदालत ने उन्हें विशेष पीठ के पास जाने की सलाह दी, उन्होंने याचिका वापस ले ली। निचली अदालत में सुनवाई होने के कारण याचिका वापस ले ली गई।

    अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने की अवधि बढ़ने के बाद सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होगा. क्या केजरीवाल देंगे इस्तीफा? आप इस्तीफा नहीं देंगे तो सरकार कैसे चलेगी? क्या दिल्ली में लागू होगा राष्ट्रपति शासन? इस मौके पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं.

    चूंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए उपराज्यपाल विनय सक्सेना की भूमिका अहम होगी. अधिनियम उपराज्यपाल को उन मामलों में अधिकार देता है, जहां संवैधानिक मशीनरी परेशान होती है या संवैधानिक शर्मिंदगी का कारण बनती है; अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 239 एबी ने एलजी को ये शक्तियां दी हैं।

    किसके कार्यकाल में कितनी बार लगा राष्ट्रपति शासन?

    नरेंद्र मोदी- 8
    मनमोहन सिंह- 10
    पीवी नरसिम्हा राव- 11
    राजीव गांधी-6
    इंदिरा गांधी- 48
    जवाहरलाल नेहरू-7

    किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया?
    महाराष्ट्र- 28 सितंबर 2014 से 31 अक्टूबर 2014
    अरुणाचल प्रदेश- 26 जनवरी 2016 से 19 फरवरी 2016 तक
    उत्तराखंड- 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016
    महाराष्ट्र- 12 नवंबर 2016 से 23 नवंबर 2019
    जम्मू और कश्मीर- 9 जनवरी 2016 से 1 मार्च 2015 तक
    जम्मू और कश्मीर- 8 जनवरी 2016 से 4 अप्रैल 2016 तक
    जम्मू और कश्मीर- 19 फरवरी 2018 से 31 अक्टूबर 2019 तक
    पुडुचेरी- 23 फरवरी 2021 से 5 मई 2021

    क्या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है?
    संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत, राष्ट्रपति या राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। कोई भी अदालत उसके ख़िलाफ़ आदेश नहीं दे सकती.

    लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद या विधायक के लिए ऐसी कोई छूट नहीं है. नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 135 के अनुसार, प्रधान मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों, मुख्यमंत्रियों, विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों को केवल नागरिक मामलों में गिरफ्तारी से छूट है। आपराधिक मामलों में नहीं.

    ईडी कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है और यह एक आपराधिक मामला है। इसी के चलते मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है.

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