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    April 23, 2025

    ‘धारा 370 दोबारा लाई जा सकती है, उसके लिए हम…’, फारूक अब्दुल्ला का बयान

    1 min read
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    नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस धारा को हटाने में उन्हें (बीजेपी को) 70 साल लग गए.

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 दिसंबर) को फैसला सुनाया कि जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने का केंद्र सरकार का फैसला संवैधानिक रूप से वैध था। इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं. जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट से अलग फैसले की उम्मीद थी. हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है. इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, इस धारा को हटाने में उन्हें (बीजेपी को) 70 साल लग गए. उसी धारा को दोबारा लागू करने में हमें 200 साल लग सकते हैं।

    फारूक अब्दुल्ला ने कहा, इसी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पहले फैसला सुनाया था कि अनुच्छेद 370 स्थायी है. लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. विश्वास पर दुनिया कायम है. ये दिन भी बीत जायेंगे. धारा 370 हटाने में उन्हें 70 साल लग गये. इसे वापस लाया जा सकता है, शायद इसमें हमें 200 साल लग जायेंगे.

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब्दुल्ला ने एनडीटीवी से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा, गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर और गुजरात की तुलना की थी. हमें उस भाषण को एक बार याद करना चाहिए. उस समय जम्मू-कश्मीर हर चीज़ में गुजरात से श्रेष्ठ था। साथ ही तब धारा 370 भी लागू है. इसे डिलीट हुए चार साल हो गए हैं. हमारे सैनिक, अधिकारी मारे जा रहे हैं और ये लोग (भाजपा) वही पुराना गाना गा रहे हैं। पंडित नेहरू की आलोचना कर रहे हैं. कहा कि पंडित नेहरू ने 70 साल में कुछ नहीं किया. आज हमने जो चंद्रयान भेजा, उसे किसने लॉन्च किया? इस सबकी नींव किसने रखी? परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम किसने प्रारम्भ किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया.

    अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को संवैधानिक रूप से वैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। साथ ही जम्मू-कश्मीर को लेकर तीन अहम नतीजे भी दिए. मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने का भी निर्देश दिया है। चुनाव आयोग को कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव कराने का भी आदेश दिया गया है.

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