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    April 7, 2025

    संसद में ‘वक्फ’ को मंजूरी, कोर्ट में चुनौती; कांग्रेस, एमआईएम द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए याचिका।

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    बहुचर्चित वक्फ संशोधन विधेयक गुरुवार रात लंबी बहस के बाद राज्यसभा में पारित हो गया। लेकिन अगले ही दिन कांग्रेस और एआईएमआईएम पार्टियां इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं।

    नई दिल्ली: बहुचर्चित वक्फ संशोधन विधेयक गुरुवार रात लंबी बहस के बाद राज्यसभा में पारित हो गया। लेकिन अगले ही दिन कांग्रेस और एआईएमआईएम पार्टियां इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। दोनों दलों ने विधेयक की वैधता को चुनौती देते हुए आरोप लगाया है कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

    विधेयक में वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व और प्रबंधन पर मनमाने प्रतिबंध लगाए गए हैं। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वकील अनस तनवीर के माध्यम से दायर याचिका में यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कम हो गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित कानून प्रशासन के दायरे से बाहर अन्य धार्मिक दानों पर प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है।

    बिहार के किशनगंज से सांसद जावेद इस विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के सदस्य थे। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया है कि ‘वक्फ’ किसी व्यक्ति के धार्मिक अनुष्ठान की अवधि पर प्रतिबंध लगाता है। उन्होंने याचिका में यह भी कहा कि इस्लामी कानून, रीति-रिवाजों और प्रथाओं के संदर्भ में इस तरह के प्रतिबंध निराधार हैं और अनुच्छेद 25 के तहत धर्म में विश्वास और आचरण करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

    राज्यसभा भी ‘वक्फ’ को लेकर ‘उत्साहित’
    वक्फ विधेयक गुरुवार को 12 घंटे की हंगामेदार बहस के बाद 2.30 बजे राज्यसभा में पारित हो गया। राज्य सभा में 128 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 95 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। इससे पहले, बुधवार आधी रात को लोकसभा में यह विधेयक 232 के मुकाबले 288 मतों से पारित हो गया। अब विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा और मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा।

    देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी
    ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोशल मीडिया पर इस विधेयक के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। “वक्फ संशोधन विधेयक पर सरकार का रुख खेदजनक है।” एआईएमपीएलबी ने कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही इस विधेयक के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और कानूनी कार्रवाई करेगा।

    वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश में माहौल ऐसा है कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए लाया गया है। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब यह है कि बिल में कई खामियां हैं। विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद यह विधेयक मनमाने ढंग से पेश किया गया है। – मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष

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