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    April 4, 2025

    डोनाल्ड ट्रंप का एक और झटका; ‘इन’ देशों से 5 लाख अप्रवासियों को किया जाएगा निर्वासित!

    1 min read
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    डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अक्टूबर 2022 से मानवीय पैरोल कार्यक्रम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका आए लोगों को निर्वासित करने का एक नया आदेश जारी किया है।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) ने शुक्रवार को घोषणा की कि क्यूबा, ​​​​हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के पांच मिलियन से अधिक अप्रवासियों को दी गई कानूनी सुरक्षा अब रद्द कर दी जाएगी। इसलिए एक महीने के अंदर इन चार देशों से आए पांच लाख से ज्यादा अप्रवासियों पर निर्वासन की तलवार लटक रही है.

    एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, अक्टूबर 2022 से इन चार देशों के अप्रवासियों को मानवीय कार्यक्रम के तहत दो साल तक देश में रहने और काम करने की अनुमति दी गई थी।

    कानूनी संरक्षण कब वापस लिया जाएगा?
    होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा कि संघीय रजिस्टर में नोटिस प्रकाशित होते ही अप्रवासियों के लिए कानूनी सुरक्षा अगले 20 दिनों में, 24 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। इस फैसले से क्यूबा, ​​हैती, निकारागुआ और वेनेज़ुएला के लगभग 530,000 लोग प्रभावित होंगे। इन लोगों को जो बिडेन-युग पैरोल कार्यक्रम के तहत अस्थायी दर्जा दिया गया था।

    डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिकी आव्रजन नीति में व्यापक बदलाव हुए हैं। यह फैसला भी उसी का हिस्सा बताया जा रहा है. ट्रंप पहले भी मानवीय पैरोल कार्यक्रम के दुरुपयोग का आरोप लगा चुके हैं। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पैरोल कार्यक्रम युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता का अनुभव करने वाले देशों के लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्थायी शरण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

    कानूनी बाधाएँ
    जो बिडेन प्रशासन ने पिछले दो वर्षों में प्रति माह 30,000 लोगों को कानूनी रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति दी। उन्हें अमेरिका में काम करने की इजाजत भी दी गई. अब होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का कहना है कि जिनके पास अमेरिका में रहने का कानूनी आधार नहीं है, उन्हें पैरोल की स्थिति समाप्त होने से पहले अमेरिका छोड़ देना होगा।

    इस बीच इस नीति को कानूनी तौर पर चुनौती दी गई है. अमेरिकी नागरिकों और अप्रवासियों के एक समूह ने पैरोल कार्यक्रम को जारी रखने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया है। यदि यह कार्यक्रम बंद हो जाता है, तो यह कई परिवारों के साथ अन्याय होगा।

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