‘सिमी’ पर फिर से प्रतिबंध, शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला!
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1 फरवरी 2014 को सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संगठन ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) पर अगले पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट से यह जानकारी दी गई.
1 फरवरी 2014 को सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया था। प्रतिबंध की अवधि 31 जनवरी, 2019 को समाप्त हो गई। इसके बाद 1 फरवरी, 2019 को संगठन पर अगले पांच साल के लिए फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके मुताबिक यह प्रतिबंध 31 जनवरी को हटना था. हालांकि, प्रतिबंध हटने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फिर से इस नेटवर्क पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सिमी को आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को कमजोर करने, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने में शामिल पाए जाने के बाद प्रतिबंध बढ़ा दिया गया था।
सिमी की स्थापना अप्रैल 1977 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुई थी। प्रो मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दीकी को इस संगठन का संस्थापक बताया जाता है. इस संगठन का उद्देश्य इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है और इस संगठन के खिलाफ 2001 में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल की पुलिस ने भी सिमी नेता सफदर नागोरी, अबू फैसल और अन्य आरोपियों के खिलाफ विवरण केंद्र को सौंपा। सिमी कार्यकर्ताओं को बम विस्फोट, बैंक डकैती, एक पुलिसकर्मी की हत्या सहित विभिन्न मामलों में दोषी ठहराया गया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया के जरिए बैन की जानकारी दी. गृह मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण के साथ संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को यूएपीए के तहत पांच साल के लिए एक अवैध संगठन घोषित किया गया है। सिमी को आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने में शामिल पाया गया है।
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