10 साल के बच्चे खुद हैंडल कर सकेंगे अपना बैंक अकाउंट, RBI ने जारी की गाइडलाइन्स।
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को बैंकों को 10 साल से ज्यादा उम्र के नाबालिग बच्चों को अपना बैंक खाता खोलने और इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को बैंकों को 10 साल से ज्यादा उम्र के नाबालिग बच्चों को स्वतंत्र रूप से बचत/सावधि जमा खाते खोलने और इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी. केंद्रीय बैंक ने इस संदर्भ में नाबालिगों के जमा खाते खोलने और संचालन पर संशोधित निर्देश जारी किये हैं.
किसी भी उम्र के नाबालिगों के लिए खाता खोलने की सुविधा
आरबीआई ने कमर्शियल बैंक और सहकारी बैंकों को जारी एक परिपत्र में कहा कि किसी भी उम्र के नाबालिगों को अपने प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक के माध्यम से बचत और सावधि जमा खाते खोलने और इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है. उन्हें अपनी मां को अभिभावक के रूप में रखकर भी ऐसे खाते खोलने की अनुमति दी जा सकती है.
परिपत्र में कहा गया, ‘‘कम-से-कम दस साल की उम्र सीमा और उससे ऊपर के नाबालिगों को उनकी इच्छा पर स्वतंत्र रूप से बचत/सावधि जमा खाते खोलने और इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है. इसमें बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन नीति को ध्यान में रखते हुए राशि और शर्त तय कर सकते हैं. इस बारे में जो भी नियम और शर्तें तय की जाती हैं, उस बारे में खाताधारक को जानकारी दी जाएगी.’’
इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और चेक बुक की सुविधा
इसके अलावा, वयस्क होने पर खाताधारक के नये संचालन निर्देश और नमूना हस्ताक्षर प्राप्त किए जाने चाहिए और उन्हें रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए. परिपत्र में कहा गया, ‘‘बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन नीति, उत्पाद और ग्राहकों के आधार पर नाबालिग खाताधारकों को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड, चेक बुक सुविधा आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं देने के लिए स्वतंत्र हैं.’’ बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नाबालिगों के खाते, चाहे वे स्वतंत्र रूप से संचालित हों या अभिभावक के माध्यम से उनसे ज्यादा निकासी न हो और इसमें हमेशा राशि रहे.
आरबीआई ने कहा कि इसके अलावा, बैंक नाबालिगों के जमा खाते खोलने के लिए ग्राहक की उचित जांच-पड़ताल करेंगे और इसे आगे भी जारी रखेंगे. केंद्रीय बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे एक जुलाई 2025 तक संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप नई नीतियां बनाएं या मौजूदा नीतियों में संशोधन करें.
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