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    July 27, 2025

    भारी कर्ज के लिए बैंकों से इस्तीफा? दस वर्षों में 16.35 लाख करोड़ रुपये के बुरे ऋण माफ किये गये!

    1 min read
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    सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि बैंकों ने पिछले 10 वर्षों में 16.35 लाख करोड़ रुपये के खराब ऋणों को माफ किया है।

    नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि बैंकों ने पिछले 10 वर्षों में 16.35 लाख करोड़ रुपये के खराब ऋणों को माफ किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वयं लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में पिछले एक दशक, अर्थात् 2014-15 से 2023-24 तक, खराब ऋणों को बट्टे खाते में डालकर अपनी बैलेंस शीट को साफ करने में बैंकों के प्रदर्शन के आंकड़े दिए। इस दौरान बैंकों द्वारा सबसे अधिक 2,36,265 करोड़ रुपये की राशि वित्त वर्ष 2018-19 में बट्टे खाते में डाली गई, जबकि सबसे कम 58,786 करोड़ रुपये की राशि 2014-15 में बट्टे खाते में डाली गई, जो 10 वर्षों में सबसे कम है। वित्त वर्ष 2023-24 में बैंकों ने 1,70,270 करोड़ रुपये के खराब ऋणों को बट्टे खाते में डाला, जो पिछले वित्त वर्ष में बट्टे खाते में डाले गए 2,16,324 करोड़ रुपये से कम है।

    सीतारमण ने लोकसभा में अपने जवाब में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों और बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) जो देय हो चुकी हैं और जिनके लिए पूरी तरह से प्रावधान किया जा चुका है, उन्हें चार साल पूरे होने के बाद बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। सीतारमण ने कहा कि इस तरह की कर्जमाफी से कर्जदारों का कर्ज माफ नहीं होता और इसलिए इससे कर्जदार को कोई लाभ नहीं होता।

    बैंक अपने पास उपलब्ध विभिन्न वसूली तंत्रों के तहत उधारकर्ताओं के विरुद्ध शुरू की गई वसूली कार्यवाही को जारी रखते हैं, जैसे कि सिविल न्यायालयों या ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) में मामले दर्ज करना, वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम (एसएआरएएफएआई) के तहत कार्यवाही करना, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत मामले दर्ज करना, आदि।

    कर्ज न चुकाने वाली 29 कंपनियां रडार पर
    सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर, 2024 तक देश के वाणिज्यिक बैंकों में 29 ऐसी खराब ऋण कंपनियां हैं, जिनके ऋणों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनमें से प्रत्येक ने 1,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक के ऋणों पर चूक की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कंपनी के ऋण खातों में कुल बकाया राशि 61,027 करोड़ रुपये है।

    ‘राइट ऑफ’ से क्या होता है?
    1. गैर-निष्पादित ऋणों को माफ करना बैंकों के हित में है।
    2. ऐसे खराब ऋणों को बैंकों की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है।
    3. ‘बेशक, बैंकों को इसके लिए अपने मुनाफे से प्रावधान करने की जरूरत नहीं है।’
    4. यह भी आरोप है कि ये बड़े ऋण चूककर्ता बड़े व्यवसायी हैं, जो 10 साल के ‘राइट-ऑफ’ के वास्तविक लाभार्थी बन गए हैं।

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