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    April 30, 2025

    ‘न्यू इंडिया’ के आधे जमाकर्ताओं को मिलेगी पूरी रकम! गुरुवार से खाते से 25,000 रुपये निकालने की अनुमति।

    1 min read
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    न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को राहत प्रदान करते हुए, रिजर्व बैंक ने सोमवार को निर्णय लिया कि प्रत्येक जमाकर्ता को गुरुवार, 27 फरवरी से अपने खातों से 25,000 रुपये तक निकालने की अनुमति दी जाएगी। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी का आरोप लगने के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया था।

    मुंबई: न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को राहत प्रदान करते हुए, रिजर्व बैंक ने सोमवार को निर्णय लिया कि प्रत्येक जमाकर्ता को गुरुवार, 27 फरवरी से अपने खातों से 25,000 रुपये तक निकालने की अनुमति दी जाएगी। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर करोड़ों रुपये के गबन का आरोप लगने के बाद बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

    मुंबई स्थित इस सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को निलंबित कर दिया गया है तथा 13 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण खाताधारक अपनी जमा राशि नहीं निकाल पा रहे हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा बैंक घोटाले की जांच कर रही है और अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालाँकि, बैंक के पूर्व अध्यक्ष हिरेन भानु और उनकी पत्नी एवं बैंक की पूर्व उपाध्यक्ष गौरी भानु देश छोड़कर भाग गए हैं।

    सोमवार को जारी एक बयान में रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने ‘न्यू इंडिया’ के लिए नियुक्त प्रशासक के साथ परामर्श कर बैंक की तरलता स्थिति की समीक्षा की है। बैंक में नकदी को देखते हुए 27 फरवरी से प्रत्येक जमाकर्ता को 25,000 रुपये तक निकालने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

    रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्रीकांत को बैंक के परिचालन की देखभाल के लिए प्रशासक नियुक्त किया है। प्रशासकों की सहायता के लिए एक ‘सलाहकार समिति’ भी नियुक्त की गई है। प्रशासक की सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है और अब इसमें स्टेट बैंक के पूर्व महाप्रबंधक रवींद्र सपरा, सारस्वत सहकारी बैंक के पूर्व उप महाप्रबंधक रवींद्र तुकाराम चव्हाण और चार्टर्ड अकाउंटेंट आनंद एम. गोलास को शामिल किया गया है।

    रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि शर्तों में नई ढील से कुल जमाकर्ताओं में से 50 प्रतिशत से अधिक लोग अपने खातों में मौजूद पूरी राशि निकाल सकेंगे। खाताधारक अपनी जमा राशि निकालने के लिए बैंक शाखाओं के साथ-साथ एटीएम का भी उपयोग कर सकेंगे। हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा है कि निकाली जा सकने वाली कुल राशि प्रति जमाकर्ता 25,000 रुपये या उनके खाते में उपलब्ध शेष राशि, जो भी कम हो, तक सीमित होनी चाहिए।

    इस बैंक की महाराष्ट्र और गुजरात में 28 शाखाएँ हैं। बैंक की अधिकांश शाखाएँ मुम्बई महानगर क्षेत्र में स्थित हैं। पात्र जमाकर्ता, जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमाराशि पर 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस संबंध में प्रयास चल रहे हैं और यह प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी हो जाने की उम्मीद है।

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