सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया से कहा, “आपके शब्द आपके माता-पिता, बहन और समाज को शर्मिंदा करेंगे!”
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रणवीर इलाहाबादिया ने आरोपों को खारिज करने और सभी याचिकाओं को रद्द करने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाई है। रणवीर इलाहाबादिया की आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ महाराष्ट्र और असम में मामले दर्ज किए गए हैं। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है।
अदालत ने कहा, “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी समाज के मानदंडों के खिलाफ बोलने का लाइसेंस नहीं दिया गया है। अगर यह अश्लीलता नहीं है तो क्या है? हमें आपके खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्यों रद्द या संयोजित करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने भी यह सवाल पूछा है।” पीटीआई ने यह खबर दी है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूट्यूब शो “इंडियाज गॉट लेटेंट” पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए कई एफआईआर के संबंध में पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। अदालत ने इलाहाबादिया की टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा, “इस व्यक्ति का दिमाग कचरे से भरा है।” आपके शब्द ऐसे हैं कि वे आपके माता-पिता और बहनों को शर्मिंदा कर देंगे। पूरा समुदाय इससे शर्मिंदा होगा।”
पासपोर्ट जमा करने का आदेश
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह ने इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस थाने में जमा कराने का निर्देश दिया और कहा कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।
इलाहाबादिया ने कॉमेडियन समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट के एक एपिसोड में एक अश्लील मजाक करके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। उनकी आपत्तिजनक टिप्पणियों से काफी आक्रोश फैल गया और महाराष्ट्र तथा असम में मामले दर्ज किये गये। यह शो सीमित दर्शकों के लिए था, लेकिन क्लिप वायरल हो गई, जिससे तीव्र प्रतिक्रियाएं हुईं। जब आलोचना बढ़ी तो इलाहाबादिया ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और स्वीकार किया कि उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी थीं। इस बीच, समय रैना ने यूट्यूब से अपने सभी वीडियो भी डिलीट कर दिए हैं।
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