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    April 30, 2025

    महाराष्ट्र ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून लाएगा; फड़णवीस सरकार ने समिति का गठन किया.

    1 min read
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    लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए महागठबंधन सरकार ने सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया है.

    महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद के मामलों में कार्रवाई के लिए शुक्रवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया। महायुति सरकार ने इस संबंध में सरकारी फैसला लिया है. जिसमें बताया गया है कि पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में विभिन्न विभागों से छह सदस्य होंगे. समिति में महिला एवं बाल विकास, अल्पसंख्यक विकास, विधि एवं न्याय, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग से एक-एक सदस्य तथा गृह विभाग से दो सदस्य होंगे।

    इससे पहले मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने कहा था कि हम जबरन धर्म परिवर्तन, खासकर अंतरधार्मिक विवाह (लव जिहाद) के जरिए होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए जल्द ही एक कानून बनाएंगे। ऐसा कानून उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में पहले से मौजूद है.

    सरकार के फैसले में क्या कहा गया?
    राज्य के विभिन्न संगठनों और कुछ नागरिकों ने लव जिहाद और धोखाधड़ी या जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक कानून बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। भारत में कुछ राज्यों ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए हैं। इसके मुताबिक, महाराष्ट्र में मौजूदा हालात का अध्ययन करने के बाद लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए एक विशेष समिति बनाने का मुद्दा सरकार के विचाराधीन था। सरकार के इस निर्णय के अनुसार पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है.

    कैसे काम करेगी कमेटी?
    सरकार के फैसले में कहा गया है कि समिति की प्रक्रिया महाराष्ट्र में मौजूदा स्थिति का अध्ययन करना, लव जिहाद और धोखाधड़ी या जबरन धर्मांतरण के संबंध में प्राप्त शिकायतों के लिए उपाय सुझाना, कानूनी मामलों की जांच करना और अन्य राज्यों के मौजूदा कानूनों का अध्ययन करना और कानून के अनुसार सिफारिशें करना होगा।

    समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने महायुति सरकार के इस फैसले का विरोध किया है. प्रदेश में लव जिहाद के मामलों की सही संख्या के बारे में राज्य सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है. इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए ही इसमें जिहाद नाम जोड़ा गया है. कुछ दिन पहले सरकार की ओर से कहा गया था कि राज्य में लव जिहाद के एक लाख मामले हैं. हालांकि, किसी भी मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी है. इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत सामने नहीं आया है। मैं इस मुद्दे को विधानसभा में उठाऊंगा.

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