आरटीई प्रवेश लॉटरी की घोषणा आज होगी, पूरी सूची यहां देखें।
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए लॉटरी की घोषणा आज की जा रही है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत प्रवेश वंचित एवं कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित हैं। यह सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन एवं पारदर्शी तरीके से संचालित की जाती है। इस कानून के तहत चयन सूची आज घोषित की जाएगी। आप आधिकारिक सरकारी वेबसाइट student.maharashtra.gov.in पर जा सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक शरद गोसावी ने बताया कि चयनित विद्यार्थियों के अभिभावकों को 14 से 28 फरवरी तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। लॉटरी में चयनित विद्यार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए राज्य भर में सभी गट शिक्षा अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की अध्यक्षता में सत्यापन समितियों का गठन किया गया है।
अकेले पुणे जिले में आरटीई के तहत 61,687 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार, 960 स्कूलों में केवल 18,507 सीटें उपलब्ध हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की देखरेख में संचालित इस प्रक्रिया के तहत पात्र विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। इन विद्यार्थियों की शिक्षा फीस राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।
लॉटरी में सफल होने वाले छात्रों के अभिभावकों को दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। इसके लिए समूह शिक्षा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी की अध्यक्षता वाली सत्यापन समिति के समक्ष अभिभावकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की जाएगी। दस्तावेज़ सत्यापन में अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों को ऑनलाइन प्रवेश के लिए पंजीकृत किया जाएगा। इसके बाद अंतिम प्रवेश दिया जाएगा।
माता-पिता को सत्यापन के लिए आवंटित समय। शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। जो असफल होंगे उन्हें दो बार विस्तार दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज गलत पाए गए तो प्रवेश अस्वीकार कर दिया जाएगा।
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