नए एयरपोर्ट के साथ नवी मुंबई में भी लागू होंगे 10 किलोमीटर के दायरे में नए नियम?
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पिछले कुछ सालों से बेहद महत्वाकांक्षी और प्रशासन की नजरों में रहे नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से जुड़ी अहम खबर.
नवी मुंबई हवाई अड्डा: कुछ दिन पहले नवी मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर पहला विमान आधिकारिक तौर पर उतरा और यह भी दिखाया गया कि अप्रैल महीने से इस हवाई अड्डे पर नियमित उड़ानें शुरू की जाएंगी। CIDCO और हवाई अड्डे के विकासकर्ता अदानी समूह वर्तमान में इस नए संकल्प के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक नये नियम पर भी चर्चा की गयी है.
बताया जा रहा है कि राज्य के शहरी विकास विभाग ने एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले ही एयरोड्रम पर्यावरण प्रबंधन समिति की स्थापना कर दी है. उपरोक्त समिति की स्थापना के साथ, अब (नवी मुंबई हवाई अड्डे) नवी मुंबई हवाई अड्डे के स्थान से 10 किमी के दायरे में जानवरों का वध, उनके अवशेष या खाल, कचरा और किसी भी अन्य खतरनाक सामग्री को प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके लिए इस समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने की बात कही गयी है.
कैसे काम करेगी ये कमेटी?
समिति उक्त हवाई अड्डे के 10-10 किमी के क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखने के उपाय सुझाएगी। इसके लिए हर माह बैठक की जायेगी. शेष प्रश्न यह है कि यह नियम क्यों लागू किया जाता है? इसलिए, कई प्रकार के पक्षी जानवरों का मल खाते हैं। इस वजह से एयरपोर्ट क्षेत्र में जानवरों की खाल, ऐसे अवशेष मिलने से पक्षियों की संख्या बढ़ सकती है और विमानों की उड़ान खतरनाक हो सकती है. इसीलिए यहां जानवरों का वध करना और उनके अवशेष फेंकना प्रतिबंधित है।
पर्यावरण समिति की अध्यक्षता सिडको के प्रबंध निदेशक करेंगे, जिसमें नवी मुंबई पुलिस आयुक्त, पनवेल नगर आयुक्त, संभागीय कोंकण आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निदेशक जैसे विभिन्न पदों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
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