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    April 22, 2025

    ‘स्वतंत्र पार्टी के तौर पर लड़ें चुनाव, शरद पवार की तस्वीरें…’, अजित पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश.

    1 min read
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    आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी (अजित पवार) पार्टी को कुछ अहम निर्देश दिए.

    एनसीपी पार्टी में विभाजन के बाद अजित पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच सियासी संग्राम जारी है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 इस समय जोरों पर है। कुछ दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) को घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की थी. यह भी आरोप लगाया गया कि एनसीपी (अजित पवार) पार्टी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है. इसके बाद 7 नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई हुई. उस समय सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) को 36 घंटे के भीतर अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया कि घड़ी चुनाव चिन्ह का मामला अदालत में विचाराधीन है. इसके बाद आज (13 नवंबर) सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई.

    आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी (अजित पवार) पार्टी को कुछ अहम निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने अजित पवार ग्रुप को आदेश दिया है कि एनसीपी (अजित पवार) पार्टी स्वतंत्र पार्टी के तौर पर चुनाव लड़े और साथ ही शरद पवार की फोटो या वीडियो का इस्तेमाल न करे. वहीं अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी.

    कोर्ट में क्या हुआ?
    कोर्ट में सुनवाई के दौरान शरद पवार के वकीलों ने आरोप लगाया कि शरद पवार की कुछ तस्वीरें और वीडियो का इस्तेमाल अजित पवार ग्रुप द्वारा चुनाव में किया जा रहा है. इस पर कोर्ट ने अहम टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि अजित पवार और शरद पवार के बीच वैचारिक मतभेद हैं. साथ ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं. इसलिए अपने पदाधिकारियों को एक सर्कुलर जारी करें ताकि शरद पवार के वीडियो या फोटो का उपयोग अजीत पवार समूह द्वारा नहीं किया जा सके। साथ ही आप एक अलग राजनीतिक दल के रूप में अपनी पहचान बनायें. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के आदेश का ईमानदारी से पालन किया जाए.

    पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?
    सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) को आदेश दिया कि वह घड़ी के चुनाव चिन्ह के मुद्दे को अदालत में विचाराधीन होने के संबंध में 36 घंटे के भीतर अखबारों में विज्ञापन जारी करे। साथ ही कोर्ट ने पहले के आदेश में यह भी उल्लेख करने का निर्देश दिया था कि केस को सिंबल के साथ शामिल किया गया है. इस बीच, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी (शरद पवार) और एनसीपी (अजित पवार) पार्टियों को भी कोर्ट में समय बिताने के बजाय महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों में प्रचार पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी थी।

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