रिजर्व बैंक ने एक्सिस, एचडीएफसी बैंक पर जुर्माना लगाया।
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रिजर्व बैंक ने मंगलवार को नियामक अनुपालन में खामियों के लिए निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर 2.91 करोड़ रुपये का संयुक्त जुर्माना लगाया।
मुंबई: रिजर्व बैंक ने मंगलवार को नियामक अनुपालन में खामियों के लिए निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर 2.91 करोड़ रुपये का संयुक्त जुर्माना लगाया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने और ब्याज दरों के संबंध में कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इस संबंध में आरबीआई ने एक बयान में स्पष्ट किया कि जमा पर ब्याज दरों, केवाईसी मानदंडों और संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋणों के संबंध में बैंक द्वारा अनुपालन में कमी रही है। मंगलवार को जारी एक अन्य बयान में कहा गया है कि इसी तरह, जमा पर ब्याज दरों, बैंक द्वारा नियुक्त संग्रह एजेंटों और ग्राहक सेवा के संबंध में कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा एचडीएफसी बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कुछ मामलों में एक्सिस बैंक को 1.60 लाख रुपये तक के कृषि ऋण के लिए उधारकर्ताओं से ज़मानत, गिरवी लेते हुए पाया गया। जबकि एचडीएफसी बैंक ने जमा प्राप्त करते समय कुछ जमाकर्ताओं को 250 रुपये से अधिक मूल्य के उपहार दिए (जीवन बीमा कवर के लिए पहले वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के रूप में)। इसके अलावा, आरबीआई ने कहा कि पर्यवेक्षण में पाया गया है कि बैंक ने उस नियम के अनुपालन में चूक की है कि ग्राहकों से शाम 7 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले संपर्क नहीं किया जाएगा। यह भी पता चला है कि दोनों बैंकों ने कुछ अयोग्य संस्थाओं के पक्ष में खाते खोले और जमा प्राप्त की।
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