नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 8329626839 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें ,

Recent Comments

    test
    test
    OFFLINE LIVE

    Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

    April 21, 2025

    31 जुलाई के बाद भी फाइल कर सकेंगे आईटीआर, इनकम टैक्‍स व‍िभाग क‍िसे देता है यह छूट?

    1 min read
    😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

    इस बार इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई है. लेक‍िन कुछ लोगों को इसके बाद भी आईटीआर फाइल करने की सुव‍िधा होती है. आइए जानते हैं आयकर व‍िभाग क‍िन लोगों को यह सुव‍िधा देता है.

    दो द‍िन पहले आयकर व‍िभाग की तरफ से जारी क‍िये गए आंकड़ों के अनुसार 22 जुलाई तक 4 करोड़ से ज्‍यादा लोगों ने आईटीआर फाइल कर द‍िया है. प‍िछले साल 31 जुलाई तक साढ़े सात करोड़ से ज्‍यादा लोगों ने आईटीआर फाइल क‍िया था. इस बार भी इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल (ITR Filing) करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई है. अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको अपनी आमदनी के ह‍िसाब से जुर्माना देना होगा. हालांकि कुछ लोग जुर्माना चुकाए ब‍िना 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

    1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना
    आयकर व‍िभाग की तरफ से कुछ लोगों को 31 जुलाई की तय समय सीमा के बाद आईटीआर फाइल करने की सुव‍िधा दी जाती है. लेक‍िन अगर आप सैलरीड क्‍लास से जुड़े हैं तो आपको 31 जुलाई तक इनकम टैक्‍स र‍िटर्न दाख‍िल करना जरूरी है. अगर आप इससे देर करते हैं और आपकी सालाना इनकम पांच लाख रुपये से कम है तो आपको देर से आईटीआर फाइल करने पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा. ऐसे लोग ज‍िनकी सालाना कमाई 5 लाख रुपये से ज्यादा है उन्हें 5000 रुपये जुर्माना देना होगा.

    31 जुलाई के बाद कौन फाइल कर सकता है आईटीआर?
    ब‍िजनेसमैन या ऐसे लोग जिनको अकाउंट की जांच (ऑडिट) करानी पड़ती है, उनके ल‍िए हर साल आईटीआर फाइल करने की तारीख अलग होती है. इन लोगों के पास आईटीआर फाइल करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय होता है. उनको आयकर विभाग की तरफ से तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया जाता है ताकि वे किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से ऑडिट करा सकें और उसके बाद अपना आईटीआर फाइल कर सकें.

    31 अक्टूबर के बाद भी आईटीआर फाइल करने की सुव‍िधा?
    कुछ खास तरह के लेनदेन के लिए भी आईटीआर फाइल करने में छूट म‍िलती है. अगर किसी ब‍िजनेस को अपने अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट दाखिल करनी होती है तो ऐसे व्यापार को आईटीआर फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है. ऐसे लोग 30 नवंबर तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के अलावा कुछ तरह के घरेलू लेनदेन में भी ऐसी छूट दी जाती है.

    About The Author


    Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

    Advertising Space


    स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

    Donate Now

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Copyright © All rights reserved for Samachar Wani | The India News by Newsreach.
    12:15 AM