रेलवे ने बदला वेटिंग टिकट का नियम, अब हुई ये गलती तो अगले स्टेशन पर उतार देगा टीटी, भरना पड़ेगा मोटा लगान.
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सफर को आसान और यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए रेलवे की ओर से नियमों में बदलाव होते रहे हैं. बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, जिसमें रिजर्वेशन बोगी में वेटिंग टिकट के चलते भारी भीड़ हो जाती है.
सफर को आसान और यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए रेलवे की ओर से नियमों में बदलाव होते रहे हैं. बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, जिसमें रिजर्वेशन बोगी में वेटिंग टिकट के चलते भारी भीड़ हो जाती है. अब रेलवे ने इस पर सख्ती के लिए वेटिंग टिकट के नियम में बदलाव किया है. नए नियम के मुताबिक रिजर्वेशन कोच में सिर्फ कंफर्म रिजर्वेशन वाले यात्री ही सफर कर सकेंगे.
रेलवे ने बदला वेटिंग टिकट का नियम
भारतीय रेलवे ने इसके लिए वेटिंग टिकटों के नियम में बदलाव किया है. रेलवे की वेटिंग टिकटों से आप अब रिजर्वेशन बोगी या एसी कोच में सफर नहीं कर पाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन बुकिंग से आपने टिकट ली हो या फिर टिकट काउंडर से. यानी वेटिंग टिकट भले ही वो आपने टिकट काउंटर से ही क्यों न ली हो, आप उस वेटिंग टिकट से आरक्षित कोच यानी रिजर्वेशन बोगी में बैठ नहीं सकेंगे.
क्या है रेलवे का वेटिंग टिकट के लिए नया नियम ?
रेलवे के नियम के मुताबिक अगर आप IRCTC से ऑनलाइन वेटिंग टिकट बुक करते हैं तो उससे आप आरक्षित कोच में सफर नहीं कर सकेंगे. टिकट कंफर्म नहीं होने पर अपने आप आपका पैसा वापस रिफंड हो जाएगा. अगर आपने काउंटर से वेटिंग टिकट लिया है तो पहले लोग रिजर्वेशन कोच में वेटिंग टिकट के साथ घुस जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. रेलवे टिकट काउंटर से खरीदे गए वेटिंग टिकट के साथ आप सिर्फ जनरल कोच में सफर कर सकेंगे. रिजर्वेशन या एसी कोच में सफर करने की छूट नहीं होगी.
वेटिंग टिकट के साथ रिजर्वेशन कोच में सफर करने पर क्या होगा ?
अगर आप वेटिंग टिकट के साथ आरक्षित बोगियों में सफर करते हैं तो टीटीई आपको अगले स्टेशन पर उतार सकता है. इसके साथ ही आपको जुर्माना भरना होगा. वेटिंग टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को रिजर्वेशन कोच में एंट्री नहीं मिलेगी. अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो आपको 440 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा. वेटिंग टिकट के साथ अगर आरक्षित कोच में गए तो भारी भरकम जुर्माना भरना होगा. ऐसा करने पर पकड़े जाने पर शुरुआती स्टेशन से जहां तक यात्रा हो चुकी है वहां तक किराया और कम से कम 440 रुपये का जुर्माना आपसे वसूल सकता है.
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