कल की जमानत आज टली, 24 घंटे में बुझ जाएगी अरविंद केजरीवाल की खुशियां!
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दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी. इस फैसले के खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी. ईडी ने 48 घंटे का समय मांगा था, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की मांग खारिज कर दी. इसके बाद ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और केजरीवाल की जमानत का विरोध किया. आज दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. तो महज 24 घंटे के अंदर ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की खुशी फीकी पड़ गई है. ईडी ने दिल्ली सरकार की रद्द की गई उत्पाद शुल्क नीति के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। ईडी दावा कर रही है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं.
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन और रवीन्द्र डुडेजा की खंडपीठ ने सत्र अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। “सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले का संज्ञान लेने तक सत्र न्यायालय के फैसले पर रोक लगाई जा रही है। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब तक मामले की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय में नहीं हो जाती, तब तक सत्र न्यायालय (राउज़ एवेन्यू) के समक्ष मामले की सुनवाई नहीं की जाएगी।
गुरुवार शाम (20 जून) को राउज एवेन्यू कोर्ट की जज न्याय बिंदू ने केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली और 48 घंटे की रोक के ईडी के अनुरोध को खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता एसवी राजू ने कहा कि ईडी को सत्र अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला. सेशन कोर्ट का फैसला अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है. इसमें कौन सी शर्तें शामिल हैं इसकी जानकारी नहीं है. हमें जमानत का विरोध करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला।’
अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने ईडी की दलील का विरोध किया. ऐसा नहीं है कि ईडी ने जो पक्ष रखा है वह सही है. उन्होंने सात घंटे तक बहस की है. क्या वह तर्क पर्याप्त नहीं है? उन्हें सेशन कोर्ट का फैसला स्वीकार करना चाहिए था.
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