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    April 22, 2025

    Share Market: शेयर बाजार के न‍िवेशकों के ल‍िए राहत, अब फ्रीज नहीं होंगे डीमैट और MF अकाउंट; SEBI ने बदला न‍ियम.

    1 min read
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    सेबी की तरफ से फैसला क‍िया गया है क‍ि यद‍ि आपके शेयरों या म्यूचुअल फंड के ल‍िए नॉम‍िनेशन नहीं होने पर डिविडेंड, ब्याज या रिडेम्पशन पेमेंट रोककर रखी गई थी तो उसे जारी कर दिया जाएगा.

    अगर आप भी डीमैट अकाउंट के जर‍िये शेयर बाजार या फ‍िर म्यूचुअल फंड में न‍िवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. शेयर मार्केट रेग्‍युलेटर सेबी (SEBI) की तरफ से ऐसे न‍िवेशकों को राहत दी गई है. सेबी की तरफ से ऐलान क‍िया गया क‍ि नॉम‍िनेशन जमा नहीं करने पर डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड पोर्टफोल‍ियो को फ्रीज नहीं किया जाएगा. आसान शब्‍दों में कहें तो यद‍ि आपने अपने डीमैट अकाउंट या फ‍िर म्यूचुअल फंड अकाउंट के ल‍िए अभी तक नॉम‍िनेशन नहीं क‍िया है तो भी आपका अकाउंट बंद नहीं होगा और उसमें लेन-देन होता रहेगा. सेबी की तरफ से यह फैसला बाजार में काम करने वाले लोगों की सलाह पर लिया है.

    किसी भी सर्व‍िस का फायदा उठाने के लिए पात्र होंगे
    सेबी की तरफ से फैसला क‍िया गया है क‍ि यद‍ि आपके शेयरों या म्यूचुअल फंड के ल‍िए नॉम‍िनेशन नहीं होने पर डिविडेंड, ब्याज या रिडेम्पशन पेमेंट रोककर रखी गई थी तो उसे जारी कर दिया जाएगा. फ‍िज‍िकली शेयर रखने वाले निवेशकों के लिए भी चाहे उन्होंने नामांकन जमा न कराया हो, अब भी डिविडेंड, ब्याज या रिडेम्पशन पेमेंट मिलने का रास्ता साफ हो गया है. साथ ही निवेशक RTA से शिकायत दर्ज कराने और किसी भी सर्व‍िस का फायदा उठाने के लिए भी पात्र होंगे. RTA संस्था शेयरहोल्‍डर को उनके निवेश से जुड़ी पेमेंट और बाकी चीजों को संभालती है.

    पहले खातों से निकासी पर रोक लगाई जा सकती थी
    इससे पहले सेबी (SEBI) की तरफ से सभी न‍िवेशकों के लिए नॉमिनी की जानकारी देने या नॉम‍िनेशन से बाहर निकलने के लिए 30 जून की समयसीमा तय की थी. नियम का पालन नहीं करने पर उनके खातों से निकासी पर रोक लगाई जा सकती थी. हालांकि, अब सेबी की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया क‍ि अनुपालन में सुगमता और निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौजूदा निवेशकों के लिए ‘Choice of Nomination’ नहीं देने पर डीमैट अकाउंट के साथ म्यूचुअल फंड अकाउंट पर रोक नहीं लगाने का फैसला किया गया है.

    सेबी ने कहा कि ल‍िस्‍टेड कंपनियों या आरटीए द्वारा ‘Choice of Nomination’ न देने की वजह से फिलहाल रोके जा चुके भुगतान को भी अब निपटाया जा सकेगा. इसके साथ ही सेबी (SEBI) ने यह साफ किया कि सभी नए निवेशकों और म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों को डीमैट अकाउंट / म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए अनिवार्य रूप से ‘नामांकन का विकल्प’ देने की व्यवस्था जारी रहेगी. सेबी ने डीमैट खाते और एमएफ फोलियो में नामांकन का विकल्प देने और नामांकन से बाहर निकलने के लिए एक प्रारूप भी जारी किया है.

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