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    April 19, 2025

    नए नियमों से आपको फायदा होगा; अगर स्वास्थ्य बीमा का दावा 3 घंटे के भीतर क्लीयर नहीं हुआ तो बीमा कंपनी…

    1 min read
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    आज यहां हर किसी के पास स्वास्थ्य बीमा है। कई बार अस्पताल में भर्ती होने के बाद स्वास्थ्य बीमा क्लेम करने के बाद उसके क्लियर होने के लिए दो-दो दिन तक इंतजार करना पड़ता है। स्वास्थ्य बीमा लेने वालों के लिए यह एक अच्छी खबर है।

    स्वास्थ्य लागत कभी-कभी बहुत अधिक होती है। कई बीमारियों की कीमत लाखों घरों पर पड़ती है। ऐसे में हम बीमा कंपनियों से स्वास्थ्य बीमा लेते हैं। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का जाल फैल गया है और इन कंपनियों की मनमानी से उन्हें परेशानी हो रही है। अब मरीजों को स्वास्थ्य बीमा कंपनियों की मनमानी से होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने नए नियमों की घोषणा की है। इस नए नियम के मुताबिक, अगर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सिर्फ 3 घंटे में क्लियर नहीं हुआ तो कंपनी को नुकसान होगा। IRDAI के मुताबिक, बीमा कंपनियों को किसी भी आपात स्थिति में 24 घंटे के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी. IRDAI ने बीमा दावा प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए एक कदम उठाया है और एक नया नियम परिपत्र जारी किया है।

    क्या हैं नये नियम?
    नए सर्कुलर के लागू होने से अब किसी भी मरीज को अस्पताल से छुट्टी पाने के लिए बीमा मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो बीमा कंपनी को स्वास्थ्य बीमा दावे को मंजूरी देनी होगी और प्रक्रिया को 3 घंटे के भीतर पूरा करना होगा।

    यदि मरीज का बीमा दावा 24 घंटे के भीतर संसाधित नहीं होता है, तो बीमा कंपनी को उसके अस्पताल में रहने के सभी अतिरिक्त खर्चों का भुगतान करना होगा। IRDAI का ये नियम कंपनी पर लगाया गया बहुत बड़ा जुर्माना है. अगर इलाज के दौरान किसी मरीज की मौत हो जाती है तो बीमा कंपनी को उसके परिवार वालों के दावे पर तुरंत कार्रवाई करनी होती है. इसका मतलब है कि परिवार जल्द से जल्द शव को अस्पताल से घर ले जा सकता है।

    IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को अपना कैशलेस दावा निपटान अनुपात 100% तक बढ़ाने का आदेश दिया है। खास तौर पर आपात स्थिति में कंपनी को 24 घंटे के अंदर यह प्रक्रिया पूरी कर ऑथराइजेशन देना अनिवार्य है.

    नए नियम कब लागू होंगे?
    IRDAI का नया सर्कुलर 1 जुलाई 2024 से लागू होगा. बीमा नियामक ने बीमा कंपनियों को इस तारीख से पहले सभी जरूरी इंतजाम करने का समय और आदेश दिया है. यह भी सुझाव दिया गया है कि अस्पतालों में कैशलेस दावों में मदद के लिए एक समर्पित हेल्प डेस्क शामिल हो। तो अब 1 जुलाई से हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम लेना आसान हो जाएगा.

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