मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इंकार; 48 घंटे के अंदर सूचना जारी करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित की.
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सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने शुक्रवार को उस याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें मांग की गई है कि केंद्रीय चुनाव आयोग मतदान के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक मतदान केंद्र की मतदान जानकारी (वीडा) अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने शुक्रवार को उस याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें मांग की गई है कि केंद्रीय चुनाव आयोग मतदान खत्म होने के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक मतदान केंद्र की मतदान जानकारी (वीडा) अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे. पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत जानबूझकर मतदान से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगी क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं।
लोकसभा चुनाव में पांच चरणों का मतदान संपन्न हो जाने के बावजूद शेष दो चरणों के मतदान के आंकड़े तत्काल प्रकाशित करने की मांग पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीशचंद्र शर्मा के समक्ष सुनवाई हुई. यदि चुनाव प्रक्रिया जारी रहने के दौरान मतदान के आंकड़े जारी करने का आदेश दिया जाता है, तो आयोग पर अत्यधिक बोझ पड़ सकता है। अवलोकन पीठ ने कहा कि मतदान के पांच चरण पूरे हो चुके हैं और वोटों की गिनती भी 4 जून को होगी.
इस संबंध में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने याचिका दायर की है. मोइत्रा द्वारा दायर मूल याचिका के साथ ही इस याचिका पर लोकसभा चुनाव के बाद सुनवाई हो सकती है.
कोर्ट ने क्या कहा?
1. जब चुनाव चल रहा हो तो कोर्ट इस मामले में दखल नहीं दे सकता. आवेदन पर चुनाव के बाद सुनवाई होगी.
2. हम चुनावी प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकते. हम भी जिम्मेदार नागरिक हैं.
3. छठे चरण का मतदान शनिवार को होगा और इस पर लोकसभा चुनाव के बाद ही विचार किया जाना चाहिए.
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