पीएफ मनी निकासी: पीएफ खाते से कौन किस उद्देश्य के लिए पैसा निकाल सकता है? जानिए विस्तार से.
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पीएफ खाता न केवल आपके भविष्य के लिए बचत योजना के रूप में उपयोग किया जाता है, बल्कि आप जब भी जरूरत हो, इससे पैसे निकाल सकते हैं।
भारत में सभी कामकाजी वर्ग के पास पीएफ खाता है। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) द्वारा संचालित यह सेवा एक तरह से भविष्य के लिए बचत योजना है। इस खाते में हर महीने वेतन का 12 प्रतिशत जमा किया जाता है, जिस पर सरकार ब्याज भी देती है। पीएफ खाता न केवल आपके भविष्य के लिए बचत योजना के रूप में उपयोग किया जाता है, बल्कि आप जब भी जरूरत हो, इससे पैसे निकाल सकते हैं।
लेकिन, इसके लिए आपको कुछ नियम और शर्तों का पालन करना होगा। कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करने के बाद आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप अपने पीएफ खाते से किस काम के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं…
1)चिकित्सा उपचार
स्वास्थ्य हर किसी के जीवन का अहम हिस्सा है। अगर किसी पीएफ खाताधारक को इलाज के लिए आपात स्थिति में पैसे की जरूरत है तो वह अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकता है। इसके लिए सर्टिफिकेट सी के साथ फॉर्म 31 जमा करना होगा, जिसमें डॉक्टर और खाताधारक के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। इलाज के लिए एक बार में 1,00,000 (एक लाख) रुपये तक निकाल सकते हैं।
2) घर खरीदना
अक्सर लोगों को घर खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए जरूरी शर्त यह है कि आपका पीएफ खाता तीन साल पुराना होना चाहिए। घर खरीदने के लिए आप कुल रकम का 90 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं. आप इस सुविधा का लाभ केवल एक बार ही उठा सकते हैं।
3) घर का नवीनीकरण
घर खरीदने और जमीन खरीदने के अलावा अगर आप अपने फ्लैट या घर का नवीनीकरण करा रहे हैं तो आप पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपका पीएफ खाता पांच साल पुराना होना चाहिए. नवीनीकरण के लिए आप अपने मासिक वेतन का 12 गुना तक पैसा निकाल सकते हैं। इस सुविधा का लाभ आप केवल दो बार ही उठा सकते हैं.
4) होम लोन
अगर आपने होम लोन लिया है और ईएमआई चुकाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम तीन साल तक अपने पीएफ खाते में योगदान करना होगा। इसके लिए आप कुल पीएफ फंड का 90 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं.
5) विवाह
अक्सर लोगों के पास शादी के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में पीएफ खाता उनकी मदद कर सकता है। कोई भी कर्मचारी विवाह योगदान का 50 प्रतिशत तक ब्याज सहित खाते से निकाल सकता है। इसके लिए सात साल की सेवा की आवश्यकता होती है। कर्मचारी अपनी शादी के अलावा भाई-बहन की शादी के लिए भी पैसे निकाल सकते हैं।
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